Arijit Singh के आवाज के इस्तेमाल ना कर सकी AI प्लेटफॉर्म्, बॉम्बे हाई कोर्ट से सिंगर के मिलल राहत
अरिजीत सिंह उऽ बॉलीवुड गायक हउवें जेकर गीत बहुते दिन ले लोग के दिमाग में बनल रहेला। उऽ अधिकतर अइसन गीत गवले बाड़न जवन प्रेम के पीड़ा के दर्द होला। एकरा संगे-संगे उऽ मै तेरा बॉयफ्रेंड जइसन कुछ मजेदार गाना के आवाजो देले बाड़े। गजब के आवाज के जादूगर अरिजीत सिंह के एगो मामला में कोर्ट से राहत मिलल बा।
गायक अरिजीत सिंह अपना सुमधुर आवाज खातिर पूरा दुनिया में मशहूर बाड़े। उदास गीत होखे भा मस्ती से भरल गीत, अरजीत में हर तरह के गीत में आपन आवाज फिट करे के हुनर बा। बाकिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में ओह लोग के आवाज तक के गलत इस्तेमाल हो रहल बा। एह मामिला में उनका बंबई हाईकोर्ट से बहुते राहत मिलल बा।
बम्बई हाईकोर्ट अरिजीत सिंह के राहत देत कहलस कि एआई टूल कवनो सेलिब्रिटी के आवाज भा छवि के बिना उनुका सहमति के इस्तेमाल ना कर पाई. अगर अइसन हो गइल तऽ ओह लोग के व्यक्तित्व अधिकार के उल्लंघन होला।
अरिजीत एगो याचिका दायर कइले रहले
असल में अरिजीत सिंह एगो याचिका दायर कइले रहले कि एआई प्लेटफार्म उनका आवाज, शिष्टाचार आ आउर चीजन के नकल करे आ उनका आवाज में आवाज रिकार्डिंग करे। एह में एडिटिंग होला जवन खाली एआई टूल के मदद से होला। 26 जुलाई के एह मामला के सुनवाई करत जस्टिस आर आई चगला अपना अंतरिम आदेश में अरिजीत सिंह के व्यक्तित्व अधिकार के इस्तेमाल करे से आठ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पs रोक लगा देले। संगही, उ अइसन सभ सामग्री आउर आवाज के टूल के हटावे के निर्देश देले।
कवनो ब्रांड एन्डोर्समेंट ना कइले
अरिजीत के वकील हीरेन कामोद कहले कि गायक पिछिला कई साल से कवनो प्रकार के ब्रांड एन्डोर्समेंट नइखन कईले। कोर्ट एह बात पर सहमत भइल कि गायक के अंतरिम जमानत दिहल जाव। जज कहले कि, अदालत के परेशानी इ बा कि सेलिब्रिटी के अनधिकृत एआई कंटेंट के निशाना बनावल जाला।