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दिल्ली हाई कोर्ट के फैसला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचले अरविंद केजरीवाल, जल्दी सुनवाई के मांग

10:45 AM Apr 10, 2024 IST | Minee Upadhyay
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दिल्ली हाईकोर्ट के ओर से ईडी गिरफ्तारी के चुनौती देवे वाला याचिका के खारिज कईला के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचले। केजरीवाल के वकील मुख्य न्यायाधीश के अदालत में जल्दी सुनवाई के मांग करीहे। काहे कि आज के बाद कोर्ट में चार दिन के छुट्टी बा। मंगल के दिने अरविंद केजरीवाल के याचिका पs आपन फैसला देत घरी दिल्ली हाईकोर्ट उनुका के राहत ना दिहलस. दिल्ली हाईकोर्ट कहले रहे कि जांच एजेंसी ईडी के ओर से उनुकर गिरफ्तारी जायज बा।

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हाईकोर्ट एs याचिका के खारिज कs देले रहे

बता दीं कि दिल्ली हाईकोर्ट मनी लांड्रिंग मामिला में गिरफ्तारी के चुनौती देबे वाला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के याचिका के खारिज करत ओकरा समय पs सवाल उठावत मंगल के दिने कहलस कि एगो आम आदमी आ एगो खास आदमी के खिलाफ जाँच अलगा ना हो सके. कोर्ट इहो कहलस कि राजनीतिक विचार कानूनी प्रक्रिया से प्रासंगिक नइखे. केजरीवाल के 21 मार्च के ईडी गिरफ्तार कs लिहले रहुवे कि ऊ नौ बेर बोलावले के बावजूद हाजिर ना भइल रहुवे.

केजरीवाल इहे तर्क देले रहले

केजरीवाल के तर्क रहे कि ईडी उनुका से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चाहे प्रश्नावली भेज के पूछताछ कs सकत रहे चाहे उनुका आवास पs पूछताछ कs सकत रहे। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा अपना फैसला में कहले कि, 'अदालत के राय में इs तर्क खारिज होखे के हकदार बा, काहेंकी भारतीय आपराधिक न्यायशास्त्र के तहत जांच एजेंसी के कवनो व्यक्ति के सुविधा के मुताबिक जांच करावे के निर्देश नईखे दिहल जा सकत। कवनो खास व्यक्ति भा आम जनता के जाँच अलगा ना हो सके.

हाईकोर्ट ई टिप्पणी कइले

जज साहब कहले कि कानून आपन राह अपनावेला अवुरी जांच एजेंसी के जदी जांच खातीर हरेक आदमी के घरे जाए के निर्देश दिहल जाता तs जांच के मूल मकसद खतम हो जाई अवुरी अराजकता पैदा हो जाई।

 

 

 

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Arvind KejariwalDelhi liquor scamSUPRIME COURT
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