'केजरीवाल के दु जून के करे के होई सरेंडर', SC से खारिज भइल जमानत बढ़ावे के याचिका
दिल्ली आबकारी नीति घोटाला में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सीएम अरविंद केजरीवाल के आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ झटका लागल बा। सीएम केजरीवाल के स्वास्थ्य जांच खातिर अंतरिम जमानत के सात दिन बढ़ावे के मांग वाली याचिका के कोर्ट स्वीकार करे से खारीज कs देले बा। एकर मतलब बा कि अरविंद केजरीवाल के अब दु जून के सरेंडर करे के होई।
1 जून तक जमानत पs बाड़ें केजरीवाल
सीएम केजरीवाल एक जून तक अंतरिम जमानत पs बा। दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाला में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 21 मार्च के गिरफ्तार कइल गइल रहे। कुछ दिन पहिले केजरीवाल के लोकसभा चुनाव में प्रचार करे खातिर 10 मई से एक जून तक अंतरिम जमानत दिहल गइल रहे। सीएम केजरीवाल के दु जून के सरेंडर करे के होई।
का दिहल गइल रहे दलील?
बता दीं कि सीएम केजरीवाल के ओर से कोर्ट में जवन याचिका दायर कइल गइल रहे, ओमे डॉक्टर के सलाह संलग्न करत कहल गइल रहे कि हिरासत के दौरान उनकर छव-सात किलो वजन कम भइल बा। अचानक घटल वजन आ सेहत संबंधी आउर दिक्कतन के देखत उनका पेट-सीटी (पीइटी-सीटी) स्कैन सहित कइयन गो चिकित्सीय जांच करावे के जरूरत बा। जेमे पांच-सात दिन के समय लागी।