नया टैक्स प्रणाली प अफवाह से सावधान रही! वित्त मंत्रालय सफाई जारी कइलस वित्त मंत्रालय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प जानकारी बतवले बा
1 अप्रैल 2024 से नया टैक्स सिस्टम में बदलाव होखे वाला बा... जदि रउवो सोशल मीडिया प्लेटफार्म प चलत एह जानकारी प भरोसा कर रहल बानी त बस इंतजार करीं, काहे कि अइसन कुछ ना होखे वाला बा। एकर सफाई खुद वित्त मंत्रालय जारी कइले बा।
वित्त मंत्रालय के सफाई
वित्त मंत्रालय एह तरह के खबर सोशल मीडिया प चले से इनकार करत कहलसि कि हमनी का पता चल गइल बा कि नया कर प्रणाली से जुड़ल भ्रामक जानकारी कुछ सोशल मीडिया प्लेटफार्मन प फइलावल जा रहल बा । एहसे हमनी के एकरा संबंध में सफाई जारी कर रहल बानी स।
नया टैक्स प्रणाली के वित्त अधिनियम 2023 में धारा 115बीएसी(1ए) के तहत ले आवल गइल रहे। पुरान टैक्स प्रणाली में कइ तरह के छूट मिलत बा बाकिर नया कर प्रणाली में कवनो छूट नइखे ।
नया टैक्स प्रणाली कंपनी आ फर्म के अलावा अउरी व्यक्तियन खातिर वित्तीय वर्ष 2023-24 खातिर डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम के रूप में लागू बा आ एकर आकलन साल एवाई 2024-25 बा।
नया टैक्स प्रणाली के तहत कर दर बहुत कम बा, हालांकि बहुत छूट आ कटौती (वेतन से 50,000 रुपया के मानक कटौती आ 15,000 रुपया के पारिवारिक पेंशन के छोड़ के) पुरान कर प्रणाली निहन उपलब्ध नईखे।
नया आ पुरान टैक्स प्रणाली में से कइसे चुनल जाला
करदाता के अपना हालात के हिसाब से नया आ पुरान कर प्रणाली में से कवनो एक के चुने के पड़ी । एह में व्यक्ति आकलन वर्ष 2024-25 के कर दाखिल करे तक नया कर प्रणाली से बाहर निकल सकेला। कवनो व्यक्ति हर वित्तीय साल में अपना सुविधा के मुताबिक नया चाहे पुरान कर प्रणाली चुन सकता।
वित्त मंत्रालय करदाता लोग से अपील कइले बा कि सोशल मीडिया पर घूमे वाला भ्रामक जानकारी के बजाय मंत्रालय के ओर से जारी आधिकारिक जानकारी प भरोसा करस।
It has come to notice that misleading information related to new tax regime is being spread on some social media platforms. It is therefore clarified that:
👉 There is no new change which is coming in from 01.04.2024.
👉 The new tax regime under section 115BAC(1A) was… pic.twitter.com/DtKGkK0D5H
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) March 31, 2024