Axis Bank पs RBI के बड़ कार्रवाई... लगवलस 90 लाख के जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक के खिलाफ बड़ कार्रवाई कईले बिया अवुरी 90 लाख से जादे के भारी जुर्माना लगा देले बिया। बियफ़ें के आरबीआई के ओर से जारी विज्ञप्ति में इ जानकारी साझा कईल गईल बा। एकरा संगे केंद्रीय बैंक ए जुर्माना लगावे के पीछे के कारण भी बतवले बा। बताईं कि पूरा बात का बा?
एही से आरबीआई जुर्माना लगा दिहलस
रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ओर से जारी विज्ञप्ति में कहल गईल बा कि निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक पs जुर्माना के कार्रवाई 02 नवंबर 2023 के जारी नोटिस के मुताबिक कईल गईल बा।बतावल गईल कि निर्धारित दिशा-निर्देश के पालन ना कईला पs आरबीआई बैंक पs 90.93 लाख रुपिया के जुर्माना लगा देले बिया।आरबीआई के ओर से बतावल गईल बा कि केवाईसी ( अपने ग्राहक को जानें) से जुड़ल दिशा-निर्देश 2016 के पालन में लापरवाही के चलते इs कार्रवाई कईल गईल बा।
बैंक के ग्राहक पs ए कार्रवाई के कवनो असर नईखे पड़त, एक्सिस बैंक पs जुर्माना लगावे के जानकारी साझा करे के संगे आरबीआई इहो साफ कईले बिया कि विनियामक अनुपालन में कमी के आधार पs इ कार्रवाई कईल गईल बा। केंद्रीय बैंक के एह कार्रवाई के मकसद बैंक के ओर से आपन ग्राहक (एक्सिस बैंक ग्राहक) के संगे कईल गईल कवनो लेनदेन चाहे समझौता के वैधता पs कवनो असर ना पड़ेला।
बैंक के लापरवाही एह मामिला में उजागर भइल
आरबीआई के विज्ञप्ति में कहल गइल बा कि खाता से जुड़ल जांच शुरू भइल बा आ पावल गइल कि एक्सिस बैंक कुछ मामिला में ग्राहक पहचान (केवाईसी) आ ओकर पता से जुड़ल रिकार्ड के संरक्षित करे में नाकाम रहल बा। एकरा अलावे बैंक रिकवरी एजेंट के उचित व्यवहार सुनिश्चित करे में नाकाम रहल जवना से ग्राहक ओकरा से लोन लेत रहले। जांच के बाद एक्सिस बैंक के नोटिस जारी कईल गईल, जवाब मिलला के बाद रिजर्व बैंक ए कमी से जुड़ल आरोप के सही पावल अवुरी दंडात्मक कार्रवाई कईल गईल।
आरबीआई एह नियमन के बदल दिहलस
बियफ़ें के ही भारतीय रिजर्व बैंक असुरक्षित लोन के जोखिम के चिंता के देखत बैंक अवुरी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) खातीर लोन अवुरी क्रेडिट कार्ड के नियम में बदलाव कईले बा।एकरा से पहिले हाल ही में आरबीआई के राज्यपाल शक्तिकांत दास भी एकरा पs चिंता जतवले रहले। नयका नियम के तहत आरबीआई रिस्क वेटेज में 25 प्रतिशत के बढ़ोतरी कईले बिया।बैंक आ एनबीएफसी खातिर लोन के रसीद पs जोखिम के भार भी क्रमशः 25 प्रतिशत बढ़ा के 150 प्रतिशत आ 125 प्रतिशत कs दिहल गइल बा।