CM केजरीवाल के बड़ झटका, SC अंतरिम जमानत बढ़ावे के याचिका पऽ सुनवाई से कइलस इनकार
सीएम केजरीवाल के स्वास्थ्य जांच खातिर अंतरिम जमानत के 7 दिन बढ़ावे के मांग वाली याचिका पs तुरंत सुनवाई से इनकार कऽ देलस। सीएम केजरीवाल के ओर से पेश वकील अभिषेक सिंघवी बेंच पूछलस कि पिछला हफ्ते जब मुख्य पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दत्ता बइठल रहले तऽ केजरीवाल के याचिका के उल्लेख काहे ना कइल गइल।
मनी लॉन्ड्रिंग मामला में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) के आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लागल बा। सीएम केजरीवाल के स्वास्थ्य जांच खातिर अंतरिम जमानत के 7 दिन बढ़ावे के मांग वाली याचिका पs तुरंत सुनवाई से इनकार कऽ दिहल गइल।
जस्टिस ए एस ओक के अध्यक्षता वाली बेंच एह मामला पs सुनवाई कइलस। बेंच कहलस कि CJI अंतरिम जमानत बढ़ावे खातिर सीएम केजरीवाल के याचिका के सूचीबद्ध करे पs उचित निर्णय लीहें काहेकि मुख्य मामला में फैसला सुरक्षित बा।
कोर्ट याचिका के लेके पूछलस सवाल
अदालत याचिका दायर करे में देरी के लेके सवाल खड़ा कइलस। सीएम केजरीवाल के ओर से पेश वकील अभिषेक सिंघवी से बेंच पूछलस कि पिछिलका हफ्ता जब मुख्य पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दत्ता बइठल रहले तऽ केजरीवाल के याचिका के उल्लेख काहे ना कइल गइल।