69 हजार शिक्षकन के बहाली में बड़ फैसला : हाईकोर्ट मेरिट लिस्ट रद्द कर दिहलस, नया लिस्ट बनावे के आदेश दिहलस
इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला में सरकार के निर्देश देले बा कि तीन महीना के भीतर एगो नाया सूची तैयार कइल जाए, जवना में बेसिक एजुकेशन नियम आ आरक्षण के नियम के पालन कइल जाई।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के डबल बेंच 69 हजार शिक्षक के बहाली में बड़ फैसला देले बिया आ पूरा मेरिट लिस्ट रद्द कs देले बिया।
ए मामिला में कोर्ट सरकार के तीन महीना में एगो नाया मेरिट लिस्ट जारी करे के आदेश देले बिया, जवना में आरक्षण के नियम आ बुनियादी शिक्षा के नियम के पालन कइल जाता।
बता दीं कि बहाली प्रक्रिया के दौरान आरोप लगावल गइल कि 19 हजार पद पs आरक्षण के नियम के पालन ना भइल। ओबीसी श्रेणी में 27 प्रतिशत के जगह मात्र 3.86 प्रतिशत आरक्षण आ अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के 21 प्रतिशत के जगह 16.2 प्रतिशत आरक्षण दिहल गइल। हालांकि सरकार कहले रहे कि बहाली नियम के मुताबिक होई। अब कोर्ट नया सूची जारी करे के आदेश दे दिहले बिया ।