Char Dham Yatra : चारधाम मंदिर परिसर में केहू रील बनवलस तऽ उपद्रव के धारा में होई मुकदमा, DGP जारी कऽ देले आदेश
Char Dham Yatra :एसओपी के तहत मंदिर परिसर में भीड़ होखला से श्रद्धालुअन के भारी असुविधा के सामना करे के पड़ रहल बा। साथही पुलिस प्रशासन के व्यवस्था बनावे में दिक्कत आ रहल बा। एही बात के ध्यान में राखत 16 मई के मंदिर परिसरन के 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी भा रील बनावे पs प्रतिबंध लगावे के संबंध में निर्देश जारी कइल गइल बा।
बढ़ गइल भीड़, श्रद्धालुअन को हो रहल बा दिक्कत
एसओपी के तहत मंदिर परिसर में भीड़ होखला से श्रद्धालुअन के भारी असुविधा के सामना करे के पड़ रहल बा। साथही पुलिस प्रशासन के व्यवस्था बनावे में दिक्कत आ रहल बा। एही बात के ध्यान में राखत 16 मई के मंदिर परिसरन के 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी भा रील बनावे पs प्रतिबंध लगावे के संबंध में निर्देश जारी कइल गइल बा।
डीजीपी कहले - गंभीर धारा में करिहें केस दर्ज
पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहले कि यदि कवनो व्यक्ति निर्देशन के उल्लंघन करऽता तऽ उपद्रव करे वाला मानल जाई। एकरा अलावा कवनो व्यक्ति जानबूझ के भा दुर्भावना के चलते एक वर्ग के धार्मिक मान्यता भा धर्म के अपमान करे खातिर निर्देशन के उल्लंघन करऽता तऽ तो ओकरा विरुद्ध धार्मिक विश्वासन के अपमान करे के मुकदमा दर्ज कइल जाई।
उऽ कहले कि वीडियोग्राफी भा रील के सामग्री अइसन प्रकृति के पावल जाता कि जवना से कवनो धर्म, जाति, भाषा, समुदाय भा आउर कवनो आधार पs विभिन्न समूहन के बीचे शत्रुता के बढ़ावा मिलऽता, तऽ गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कइल जाई।
निर्देशन के सख्ती से करावल जाव पालन
डीजीपी सब जिला प्रभारियन के निर्देशित कइले कि नियम के उल्लंघन करे वालन के खिलाफ बड़ कार्रवाई कइल जाव। उऽ कहले कि इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कवनो व्यक्ति के चारधाम यात्रा से जुड़ल पवित्र तीर्थ स्थलन के बारे में भ्रामक आ आहत करे वाला सूचना फइलावे के अनुमति नइखे दिहल जा सकत।