बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय, महिला पहलवानन के साथ यौन उत्पीड़न मामला में BJP नेता के बढ़ल मुश्किल
बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह पs महिला के गरिमा के ठेस पहुंचावे के आरोप लगावल गइल बा। कोर्ट के बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करे खातिर पर्याप्त सामग्री मिलल बा। कोर्ट के कहनाम बा बृजभूषण के खिलाफ प्रत्येक पीड़ित के संबंध में धारा 354 आ 354ए के तहत आरोप तय कइल गइल। बृजभूषण के छठा पहलवान द्वारा लगावल गइल आरोपन से बरी कर दिहल गइल।
दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष आ बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय कइल गइल बा। दिल्ली के कोर्ट आईपीसी के धारा 354 आ 354 ए के तहत आरोप तय कइले बा।
बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह पs महिला के गरिमा के ठेस पहुंचावे के आरोप लगावल गइल बा। कोर्ट के बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करे खातिर पर्याप्त सामग्री मिलल बा। कोर्ट के कहनाम बा बृजभूषण के खिलाफ प्रत्येक पीड़ित के संबंध में धारा 354 आ 354ए के तहत आरोप तय कइल गइल। बृजभूषण के छठा पहलवान द्वारा लगावल गइल आरोपन से बरी कर दिहल गइल।
दिल्ली पुलिस दायर कइले रहे आरोप पत्र
दिल्ली पुलिस बृजभूषण के खिलाफ मामला में 15 जून के धारा 354 (महिला के गरिमा क ठेस पहुंचावे के इरादे से ओकरा पs (हमला भा आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा कइल) आ आईपीसी के धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर कइले रहे। पुलिस एह मामला में डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमरो पs आरोप लगवले रहे।