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दिल्ली शराब घोटाला मामिला: CM केजरीवाल के मिली बेल? SC में सुनवाई आजु

08:14 AM Aug 14, 2024 IST | Minee Upadhyay
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शराब घोटाला के मामिला में सजा काटत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के याचिका पs सुप्रीम कोर्ट आज 14 अगस्त के सुनवाई करी, जवना में उs दिल्ली हाईकोर्ट से सीबीआई के ओर से गिरफ्तारी के कायम राखे के फैसला मंगले बाड़े कथित आबकारी नीति घोटाला से जुड़ल भ्रष्टाचार के मामिला में एs आदेश के चुनौती दिहल गईल बा। एह मामिला में जमानत माँगे वाला केजरीवाल के याचिका पs भी सुप्रीम कोर्ट अलगा से सुनवाई करी। आम आदमी पार्टी के संयोजक के दुनो याचिका पs न्यायमूर्ति सूर्य कांत अवुरी न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां के पीठ सुनवाई करी।

केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में अपील कईले रहले

सोमार के दिने केजरीवाल खातिर पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी जब ओकरा के तुरते कोर्ट में सूचीबद्ध करावे के निहोरा कइलन तs शीर्ष अदालत उनुकर याचिका सुने के तइयार हो गइल रहुवे. दिल्ली हाईकोर्ट 5 अगस्त के मुख्यमंत्री के गिरफ्तारी के वैध बना देले रहे अवुरी कहलस कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के आरोप में कवनो दुर्भावना नईखे, जवना में इs रेखांकित कईल गईल कि आप के नेता गवाही देवे वाला गवाह के कईसे प्रभावित कs सकतारे गवाही देत ​​बानी.

हाई कोर्ट इs बात कहले रहे

सीबीआई मामला में हाईकोर्ट उनुका से नियमित जमानत खातीर निचला अदालत में जाए के कहले रहे। कोर्ट कहले रहे कि मुख्यमंत्री के गिरफ्तारी अवुरी सीबीआई के ओर से प्रासंगिक सबूत जुटावे के बाद मुख्यमंत्री के खिलाफ सबूत के श्रृंखला बंद हो गईल अवुरी इs नईखे कहल जा सकत कि इs बिना कवनो उचित कारण चाहे गैरकानूनी बा। कहल जात रहे कि केजरीवाल कवनो साधारण नागरिक ना, बलुक मैगसेसे अवार्ड विजेता आ आम आदमी पार्टी के संयोजक हउवें.

हाईकोर्ट इहो कहले रहे कि, 'गवाह पs उनुकर नियंत्रण अवुरी प्रभाव प्राथमिक रूप से एs बात से साफ बा कि इs गवाह याचिकाकर्ता के गिरफ्तारी के बाद ही गवाह बने के हिम्मत जुटा सकतारे, जवना के विशेष अभियोजक रेखांकित कईले बाड़े। संगही, इs स्थापित करता कि याचिकाकर्ता के गिरफ्तारी के बाद संबंधित सबूत जुटावे के बाद ओकरा खिलाफ सबूत के चक्र बंद हो गईल रहे। “प्रतिवादी (सीबीआई) के हरकत से कवनो तरह के दुर्भावना के अनुमान ना लगावल जा सकेला।”

हाईकोर्ट एs याचिका के खारिज कs देले रहे

हाईकोर्ट केजरीवाल के गिरफ्तारी के चुनौती देवे वाला याचिका के खारिज कs देले रहे अवुरी कहलस कि एजेंसी उनुका खिलाफ आगे के जांच के काम तबे आगे बढ़ा सकेले, जब अप्रैल 2024 में पर्याप्त सबूत जुटावल गईल अवुरी मंजूरी मिल जाई। कोर्ट कहले रहे कि अपराध के तार पंजाब ले पहुंचल बा, बाकिर केजरीवाल के स्थिति अवुरी उनुका प्रभाव के चलते गवाह आगे ना आवत रहले। हाईकोर्ट कहले रहे कि उनुका गिरफ्तारी के बाद ही गवाह आपन बयान दर्ज करावे खातीर आगे आईल रहे।

 

 

 

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CM Arvind KejriwalDelhi liquor scamSupreme CourtTihar Jail
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