योगी आदित्यनाथ के CM पद से हटावे खातीर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर, जानीं पूरा मामिला
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एह पद से हटावे के मांग करत इलाहाबाद हाईकोर्ट में एगो जनहित याचिका दर्ज करावल गइल बा. पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के उत्तर प्रदेश शाखा के ओर से दायर एs जनहित याचिका में कहल गईल बा कि जस्टिस शेखर कुमार यादव के समर्थन में योगी आदित्यनाथ के बयान धर्मनिरपेक्ष भारतीय गणतंत्र के अपमान बा।
याचिका में आरोप लगावल गइल बा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव 8 दिसंबर 2024 के विश्व हिन्दू परिषद के कानूनी प्रकोष्ठ के ओर से आयोजित एगो कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ टिप्पणी कईले रहले अवुरी सुप्रीम कोर्ट एs मामला के संज्ञान में लेके हाईकोर्ट से जवाब मांगल गइल.
मुख्यमंत्री पद के घोर उल्लंघन
जनहित याचिका में आरोप बा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न्यायमूर्ति यादव के एs टिप्पणी के खुलेआम समर्थन कईले, जवन कि मुख्यमंत्री के पद अवुरी पद के शपथ के घोर उल्लंघन बा, काहेंकी उs बयान के माध्यम से भारत के संविधान के प्रति आस्था अवुरी निष्ठा के प्रण कईले रहले। एहसे योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद से हटा दिहल जाव.
शेखर कुमार यादव सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में पेश भइले
बता दीं कि विश्व हिन्दू परिषद (विएचपी) के एगो कार्यक्रम में कथित तौर पs विवादित बयान देवे वाला इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव मंगल के सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में पेश भईले। सूत्र इs जानकारी देले। सूत्र के मुताबिक यादव मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के अध्यक्षता वाला कॉलेज में पेश भईले अवुरी एs दौरान उनुका से दिहल बयान पs आपन पक्ष पेश करे के कहल गईल। 10 दिसंबर के दिहल बयान के आधार पs सुप्रीम कोर्ट ए रिपोर्ट के संज्ञान लेलस अवुरी एs मुद्दा पs इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिपोर्ट मंगलस।
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