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Delhi EWS Admission Date:फरवरी में ईडब्ल्यूएस एडमिशन, पिता के आधार अनिवार्य

06:41 PM Jan 07, 2025 IST | Minee Upadhyay
delhi ews admission date फरवरी में ईडब्ल्यूएस एडमिशन  पिता के आधार अनिवार्य
ईडब्ल्यूएस एडमिशन
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शैक्षणिक सत्र 2025-26 के तहत निजी स्कूल में नर्सरी, केजी अवुरी प्रथम श्रेणी में दाखिला खातीर आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, वंचित वर्ग अवुरी दिव्यांग श्रेणी के 25 प्रतिशत सीट खाती प्रवेश प्रक्रिया के घोषणा कईल गईल बा।
प्रवेश खातिर आवेदन 3 फरवरी से कइल जा सकेला जबकि आवेदन करे के आखिरी तारीख 19 फरवरी बा.  लइकन के स्कूल आवंटन खातिर पहिला कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ 5 मार्च के करावल जाई.  दस्तावेज के छंटाई आ प्रवेश के तारीख ड्रॉ के बाद जारी कर दिहल जाई.

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बहुत इंतजार के बाद शिक्षा निदेशालय आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित वर्ग (डीजी) अवुरी सीडब्ल्यूएसएन (विशेष जरूरत वाला बच्चा) खातीर प्रवेश प्रक्रिया अवुरी दिशा-निर्देश जारी कईले बा।  25 प्रतिशत सीट के भीतर तीन प्रतिशत सीट विशेष जरूरत वाला बच्चा खातीर होई।  निजी स्कूल में एह कक्षा के चालीस हजार से अधिका सीट खातिर शिक्षा निदेशालय के वेबसाइट www.edudel.nic.in से ऑनलाइन आवेदन कइल जा सकेला.

ईडब्ल्यूएस आ दोसरा श्रेणी के लइका 22 फीसदी सीट प प्रवेश ले सकेलें.
ईडब्ल्यूएस के बच्चा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अवुरी पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) अनाथ, ट्रांसजेंडर अवुरी एचआईवी से पीड़ित बच्चा डीजी श्रेणी के तहत 22 प्रतिशत सीट पs दाखिला ले सकतारे।  बाकी तीन प्रतिशत सीट दिव्यांग श्रेणी के बच्चा खातीर आरक्षित बा।  मालूम बा कि 75 प्रतिशत (सामान्य श्रेणी) सीट के प्रवेश प्रक्रिया अभी भी जारी बा।  सामान्य श्रेणी के लइकन के प्रवेश खातिर पहिला सूची 17 जनवरी के जारी होखे वाला बा.

नर्सरी खातिर अधिकतम उमिर सीमा पांच साल होखी
शिक्षा निदेशालय दिशानिर्देश में स्पष्ट कईले बा कि ईडब्ल्यूएस अवुरी वंचित वर्ग खातीर नर्सरी में तीन से पांच साल, प्री-प्राइमरी यानी केजी खातीर चार से छव साल अवुरी प्रथम श्रेणी खातीर पांच से सात साल होखे के चाही।  जबकि दिव्यांग श्रेणी खातिर नर्सरी में दाखिला खातिर उमिर सीमा तीन-सात साल बा, केजी खातिर चार-आठ साल आ पहली कक्षा में दाखिला खातिर उमिर सीमा पांच-नौ साल बा.

गलत पता भरला पs आवेदन रद्द कs दिहल जाई
निदेशालय के मुताबिक पसंदीदा स्कूल में दाखिला खातीर गलत क्षेत्र चाहे उपक्षेत्र चुन के अभिभावक के जानबूझ के हेरफेर कईल देखल गईल बा।  अयीसना में आवासीय पता के संबंध में विवरण भरला के संबंध में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जरूरी संशोधन कईल गईल बा। आवासीय पता के तहत गाँव, कालोनी, अपार्टमेंट, सेक्टर, पॉकेट, ब्लॉक, गली के स्थानीय-क्षेत्र, उप-स्थानीय, उप-उप-स्थानीय में भरल जरूरी बा।  निदेशालय साफ कईले बा कि गलत जानकारी मिलला पs बच्चा के आवेदन रद्द कs दिहल जाई।

कैपिटेशन फीस ना वसूली जा सके
बच्चा के दाखिला करत घरी कवनो स्कूल कवनो कैपिटेशन फीस ना लीही।  नियम के उल्लंघन करेवाला पs जुर्माना लगावल जाई।  ई जुर्माना कैपिटेशन फीस के दस गुना

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