Air India Fine: एयर इंडिया पs लागल 10 लाख रुपिया के जुर्माना, जानी डीजीसीए काहें कइलस कार्रवाई
विमानन निदेशालय के डीजीसीए एयर इंडिया पs कार्रवाई कईले बिया अवुरी ओकरा पs 10 लाख रुपिया के जुर्माना लगा देले बिया। एह संबंध में जारी एगो रिपोर्ट में कहल गइल बा कि डीजीसीए एयर इंडिया पs वैध टिकट वाला यात्रियन के बोर्डिंग से मना कइला के चलते ई जुर्माना लगा दिहलस।
विमानन नियामक डीजीसीए मंगल के दिने कहलस कि वैध टिकट राखे वाला यात्रियन के बोर्डिंग से मना कइला आ ओकरा बाद यात्रियन के अनिवार्य मुआवजा ना देबे के चलते एयर इंडिया पs दस लाख रुपिया के जुर्माना लगावल गइल बा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के ओर से जारी बयान में कहल गईल कि, एयरलाइन के कारण देखावे के नोटिस जारी कईल गईल अवुरी निजी सुनवाई भी भईल।
एकरा के गंभीर आ चिंता के विषय बतावत डीजीसीए एयरलाइन के सलाह दिहले बा कि एह मुद्दा के समाधान खातिर तुरते सिस्टम लागू कइल जाव जवना में नाकाम रहला पs डीजीसीए अउरी कड़ा कार्रवाई करी। अगर कवनो यात्री के वैध टिकट होखला के बावजूद बोर्डिंग से मना कs दिहल गइल बा आ ऊ समय पd हवाई अड्डा पs रिपोर्ट कs दिहले बा तs संबंधित एयरलाइन के डीजीसीए के मुताबिक कुछ नियम के पालन करे के पड़ी।
नियम के हवाला देत विमानन निदेशालय कहलस कि जदी संबंधित एयरलाइन एक घंटा के भीतर प्रभावित यात्री खातीर वैकल्पिक उड़ान के इंतजाम करे में सक्षम बिया तs कवनो मुआवजा ना देवे के होई। अगर एयरलाइन अगिला 24 घंटा के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था करे में सक्षम बिया तs नियम में 10 हजार रुपिया ले के मुआवजा के प्रावधान बा। 24 घंटा से अधिका समय ले 20 हजार रुपिया ले के मुआवजा के प्रावधान कईल गईल बा।
डीजीसीए मंगल के दिने कहलस कि एह विषय पs हमनी के शर्त अमेरिकी विमानन नियामक एफएए आ यूरोपीय विमानन नियामक ईएएसए के अनुरूप बा आ यात्री अधिकारन के उचित सम्मान देबे खातिर वैश्विक स्तर पs अइसने नियमन के पालन कइल जाला। इहाँ बतावल जाव कि हालही में डीजीसीए सगरी घरेलू एयरलाइंस के सख्त निर्देश जारी कइले रहुवे कि ऊ लोग उक्त नियम के अक्षरशः आ भावना से पालन करे। डीजीसीए 2 मई के एगो ई-मेल में सभ भारतीय विमान सेवा से कहले रहे कि अयीसन बोर्डिंग से इनकार से प्रभावित यात्री के मुआवजा अवुरी सुविधा दिहल जाए अवुरी निर्देश दिहल गईल कि अयीसन ना कईला पs उनुका पs आर्थिक जुर्माना लागी।