State आ Union Territory में का होला अंतर, जानीं
भारत एगो विशाल देस हs, जवन कि 28 राज्यन आ आठ केंद्र शासित प्रदेशन से मिलके बन रहल बा। इहां के प्रत्येक राज्य आ केंद्र शासित प्रदेश के अपना संस्कृति, भाषा, पोशाक, पर्व, इतिहास आ भूगोलिक इस्थिति बा। इहे वजह बा कि भारत के विविधतन के देस कहल जाला। इहां पs कुछ किलोमीटर के दूरी पs भाषा आ खान-पान में बदलाव देखल जात बा। भारत में व्यवस्थित प्रशासन चलावे खातिर अलग-अलग राज्यन आ केंद्र शासित प्रदेशन के आपन जिम्मेदारी बा। देस के राजधानी दिल्लियों केंद्र शासित प्रदेश हs। हालांकि, का रउआ State आ Union Territory के बीच अंतर पता बा। जदि ना, तs हम एह लेख के माध्यम से राज्य आ केंद्र शासित प्रदेश के बीच अंतर के समझी।
का होला राज्य
भारतीय संविधान के मोताबिक, राज्य केंद्र से अलग एगो स्वतंत्र ईकाई(Independent Unit) होला। राज्य अपना इहां के सरकार के खुद से चयन करत बा। एकरा खातिर चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से सरकार के चुनल जाला। ओहिजा, संसद कावर से राज्य विशेष खातिर नइखे बनावल जात बा। हर राज्य में एगो मुख्यमंत्री आ विधानसभा होला। ओहिजा, भारत के छह राज्यन में विधानसभा के संगे विधान परिषदो बा, जवन कि आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक आ महाराष्ट बा। मुख्यमंत्री होखला के संगही प्रत्येक राज्य में एगो राज्यपाल होला, जवन कि कार्यकारी अध्यक्ष होला। संगही ऊ राज्य में राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिवो होला। ओहिजा, एगो यूटी के तुलना में राज्य के जनसंख्या आ क्षेत्रफल बेसी होला।
का होला UT
UT माने केंद्र शासित प्रदेशो एगो यूनिट हs। इहां पs केंद्र सरकार कावर से शासन होला। हालांकि, दिल्ली कुछ ममिलन में इहां पs अपवाद बा। केंद्र शासित प्रदेशन में केंद्र सरकार के ओर से उपराज्यपाल के नियुक्त कइल जाला। एगो केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा होइयो सकेला आ नाहियो होला। उदाहरण के तौर पs संविधान में 69वां संशोधन, एक्ट 1991 के तहत दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र(एनसीटी) के दर्जा प्राप्त भइल रहे। एकरा संगही इहवां पs विधानसभा के गठन के प्रावधान बा। ओहिजा, पुड्डुचेरी में विधानसभा बा। केंद्र शासित प्रदेशन के विशेष कानून बनावे पs केंद्र सरकार से मंजूरियो लेवे के होला।
State आ Union Territory में खास अंतर
- राज्य के क्षेत्रफल बेसी होला, जबकि केंद्र शासित प्रदेश एकरा तुलना में छोट होला।
- राज्य के हेड मुख्यमंत्री होला, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में राज्य के कार्यकारी मुखिया राष्ट्रपति होला।
- राज्य में राज्य सरकार के शासन चलेला, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार के शासन होला।
- राज्य में राज्यपाल होला, जबकि केंद्र शासित प्रदेशन में उपराज्यपाल होला।
- राज्य में मुख्यमंत्री खातिर चुनाव करावल जाला, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल के नियुक्ति राष्ट्रपति कावर से कइल जाला।