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16 साल से कम उमिर के लइकन के कोचिंग बंद, आदेश नाहीं मनले पs लागेला 1 लाख के जुर्माना, गाइडलाइन जारी

12:13 PM Jan 19, 2024 IST | Minee Upadhyay
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शिक्षा मंत्रालय के ओर से घोषित नाया दिशा-निर्देश के मुताबिक कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उमिर के छात्र के दाखिला ना दे पाई अवुरी एकरा अलावे निमन नंबर चाहे रैंक के गारंटी जईसन भ्रामक वादा भी ना कs पईहे। ईs दिशानिर्देश कोचिंग संस्थानन के नियंत्रित करे खातिर कानूनी रूपरेखा के जरूरत के पूरा करे खातिर आ निजी कोचिंग संस्थानन के बेतरतीब तरीका से बढ़े से रोके खातिर बा। छात्र आत्महत्या, आग लागे के घटना, कोचिंग संस्थान में सुविधा ना मिलला के संगे ओ लोग के अपनावल पढ़ाई के तरीका के लेके सरकार के ओर से शिकायत के बाद मंत्रालय इs दिशा-निर्देश तइयार कईले बिया।

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गाइडलाइन में का कहल गइल बा?

गाइडलाइन में कहल गईल कि, 'कवनो कोचिंग संस्थान ग्रेजुएशन से कम योग्यता वाला शिक्षक के नियुक्ति ना करी। कोचिंग संस्थान विद्यार्थियन के नामांकन भा रैंक भा बढ़िया अंक के गारंटी देबे खातिर अभिभावकन से भ्रामक वादा ना कs सके। संस्थान 16 साल से कम उमिर के विद्यार्थियन के नामांकन ना कs सके। कोचिंग संस्थान में छात्र के नामांकन माध्यमिक विद्यालय के परीक्षा के बाद ही होखे के चाही। गाइडलाइन के मुताबिक, "कोचिंग संस्थान के कोचिंग के गुणवत्ता चाहे ओकरा में दिहल सुविधा चाहे अयीसन कोचिंग संस्थान चाहे पढ़ाई करेवाला छात्र के मिलल रिजल्ट खातीर जिम्मेदार ना होखे के चाही।" अपना संस्थानन में " प्रत्यक्ष भा परोक्ष रूप से कवनो दावा के संबंध में कवनो भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित ना कs सके भा प्रकाशित ना कs सके भा प्रकाशन में भाग ना ​​ले सके।

वेबसाइट पs सगरी जानकारी अपडेट करे के निर्देश

कोचिंग संस्थान कवनो शिक्षक भा व्यक्ति के सेवा ना दे सके जेकरा के नैतिक दुराचार से जुड़ल कवनो अपराध के दोषी पावल गइल होखे। जबले एह दिशानिर्देशन के मुताबिक काउंसलिंग सिस्टम ना होखे तबले कवनो संस्थान के रजिस्ट्रेशन ना कइल जाई। गाइडलाइन में कहल गईल कि, कोचिंग संस्थान के एगो वेबसाइट होई, जवना में शिक्षक (ट्यूटर) के योग्यता, पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रम, पूरा होखे के अवधि, छात्रावास के सुविधा अवुरी शुल्क लिहला के अपडेट विवरण होई।

परामर्श प्रणाली विकसित करे के आदेश दिहल गइल बा

नयका दिशा-निर्देश के मुताबिक छात्र पs कड़ा प्रतिस्पर्धा अवुरी शैक्षणिक दबाव के चलते कोचिंग संस्थान के उनुका पs तनाव से बचावे खातीर कदम उठावे के चाही अवुरी बिना जरूरी दबाव डालले कक्षा चलावे के चाही। दिशानिर्देश में कहल गईल कि, 'कोचिंग संस्थान के तत्काल हस्तक्षेप के तंत्र बनावे के चाही, ताकि संकट अवुरी तनावपूर्ण स्थिति में छात्र के लगातार सहायता मिल सके।' सक्षम प्राधिकारी एह बात के सुनिश्चित करे खातिर कदम उठा सकेला कि कोचिंग संस्थान के ओर से एगो परामर्श प्रणाली विकसित कईल जाव जवन छात्र अवुरी अभिभावक के आसानी से उपलब्ध होखे।

वसूली होखे वाला शुल्क के रसीद देवे के निर्देश

गाइडलाइन में विद्यार्थियन के मानसिक भलाई खातिर विस्तृत रूपरेखा पिछला साल कोटा में रिकार्ड संख्या में विद्यार्थियन के आत्महत्या कइला के बाद आइल बा। दिशानिर्देश में कहल गइल बा कि विभिन्न कोर्स के फीस पारदर्शी आ तार्किक होखे के चाहीं आ लिहल फीस के रसीद देबे के चाहीं। साफ कs दिहल गइल बा कि अगर कवनो विद्यार्थी कोर्स के बीच में छोड़ देला तs ओकर बाकी अवधि के फीस वापस कs दिहल जाव।

नीति के मजबूत करत केंद्र के ओर से सुझाव दिहल गईल बा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट पs दिशा-निर्देश के उल्लंघन करे पs एक लाख रुपिया तक के जुर्माना लगावल जाए चाहे जादा फीस लेवे पs ओकर रजिस्ट्रेशन रद्द कs दिहल जाए। कोचिंग संस्थानन के सही निगरानी खातिर सरकार एह दिशानिर्देश लागू होखे के तीन महीना के भीतर नया आ मौजूदा कोचिंग संस्थानन के रजिस्ट्रेशन करावे के प्रस्ताव रखले बिया। गाइडलाइन के मुताबिक कोचिंग संस्थान के गतिविधि के निगरानी के जिम्मेदारी राज्य सरकार के होई।

 

 

 

 

 

Tags :
Coaching InstituteCoaching of children below 16 years of age stoppedEducation ministry
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