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जामताड़ा के पांच गो साइबर ठग दोषी करार, 23 जुलाई के सजा के एलान; एकनीं के कहानी पऽ बन गइल बा  वेबसीरीज

02:53 PM Jul 21, 2024 IST | Sonu Kishor
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जामतारा के पांच साइबर गुंडा के मनी लांड्रिंग के मामला में रांची के विशेष अदालत में दोषी पावल गइल बा। पांचों अपराधी के सजा 23 जुलाई के घोषित कइल जाई। मिलल जानकारी के मोताबिक पांचों आरोपी बैंक अधिकारी के रूप में देखा के सैकड़न लोग के लाखों रूपिया के धोखा देले रहले। इनकर धोखाधड़ी के कहानी पs जामतारा वेब सीरीज बनावल गइल बा।

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बैंक अधिकारी के रूप में सैकड़न लोग के लाखों रूपिया के धोखा देवे वाला जामतारा के पांच साइबर गुंडा के रांची के पीएमएलए स्पेशल जज पीके शर्मा के अदालत दोषी करार देले बिया।

साइबर धोखाधड़ी के मामला में पहिले गिरफ्तार भइला के बाद पांचों आरोपी जमानत पs रहले। कोर्ट के आदेश के बाद हिरासत में लिहल गइल बा। एह लोग के सजा के मामला 23 जुलाई के सुनवाई होई।

कोर्ट के ओर से दोषी ठहरावे वाला लोग में गणेश मंडल, उनकर बेटा प्रदीप मंडल, संतोष मंडल, उनकर बेटा पिंटू मंडल आउरी अंकुश कुमार मंडल शामिल बाड़े। सब अपराधी जामतारा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के मिर्गा गांव के निवासी हउअन।

जमतारा वेब सीरीज एह बदमाशन के कहानी पऽ बनल

बतावल जाता कि जामतारा के ए साइबर गुंडा के कहानी पs जामतारा वेब सीरीज बनल रहे। वेब सीरीज में प्रदीप मंडल आ उनकर विभिन्न सहयोगी लोग के नाम लिहल गइल। शनिचर के दिने अदालत में चार गो अपराधी व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहले।

दोषी पावल गइला के बाद चार गो अपराधियन के हिरासत में ले के रांची के होतवार जेल भेज दिहल गइल बा। पांचवा अपराधी अंकुश मंडल कवनो आउर मामला में देवघर जेल में न्यायिक हिरासत में बाड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनका के कोर्ट में पेश कइल गइल।

एह अपराधियन पs आरोप बा कि इ लोग फर्जी पता पs सिम कार्ड जारी करत इहे आ बैंक के अधिकारी होखे के नाटक कऽ के लोग के धोखा देत रहे ओकरा बाद ओह लोग के बैंक खाता से पइसा उड़ावत रहे। एह मामला में विशेष लोक अभियोजक आतीश कुमार ईडी के ओर से 24 गवाह पेश कइले रहलें, जवना के आधार पs कोर्ट पांचों अपराधी के दोषी ठहरवले रहे।

नारायणपुर थाने के केस में दर्ज भइल रहे ECIR

29 दिसम्बर 2015 के जामतारा जिला के नारायणपुर थाना में केस नंबर 207/2015 दर्ज करावल गइल रहे। आरोपी पसे बैंक प्रबंधक आ बैंक अधिकारी के रूप में पेश कऽ के लोग के फोन कऽ के बैंक खाता के विवरण लेके खाता से अवैध निकासी करे के आरोप बा। जांच के बाद जामतारा पुलिस 22 जुलाई 2016 के भारतीय दंड संहिता आ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के धारा के तहत आरोप पत्र दाखिल कइले रहे।

उक्त आरोप पत्र प्रदीप कुमार मंडल, पिंटू मंडल, मुकेश कुमार मंडल, गणपति मंडल, प्रकाश मंडल अवुरी विशु मंडल के खिलाफ रहे। एह एफआईआर आ आरोप पत्र के आधार पs ईडी मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत साल 2019 में प्रवर्तन केस सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दाखिल कइले रहे।

 आरोपी 65.99 लाख रुपया के संपत्ति बनवले

ईसीआईआर कइला के बाद ईडी के जांच में पाता चलल रहे कि आरोपी प्रदीप कुमार मंडल, पिंटू मंडल, अंकुश कुमार मंडल आ बाकी लोग साइबर अपराध से 65 लाख 99 हजार 99 हजार 944 रूपिया 71 पईसा के चल आ अचल संपत्ति बनवले रहे।

अपराधी अपराध से मिलल धन से नया मकान बनवले, जमीन आ गाड़ी किनले। एह सगरी चल आ अचल संपत्ति के ईडी 10 मार्च 2021 के अस्थायी तौर पर जब्त कर लेले रहे। पीएमएलए, नई दिल्ली के न्यायिक प्राधिकरण 3 सितंबर 2021 के इ बात सही पवलस, जवना के बाद स्थायी जब्त भइल।

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