Gurugram: व्हाट्सएप अधिकारियन के खिलाफ पुलिस दर्ज कइलस मामला
गुरुग्राम पुलिस व्हाट्सएप के अधिकारी के खिलाफ कवनो संवेदनशील मामला के जांच के दौरान जानकारी ना देवे के मामला दर्ज कइले बिया। हरियाणा सरकार के सक्षम प्राधिकारी गृह विभाग से वांछित अनुमति मिलला के बाद पुलिस कानूनी तरीका से मामला के लेके जानकारी मंगले रहे। बाकिर व्हाट्सएप के अधिकारी कवनो जानकारी ना देले, जवना के चलते गुरुग्राम पुलिस इ कार्रवाई कइलस।
बता दीं कि 17 जुलाई 2024 के इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से नोटिस देके व्हाट्सएप के अधिकारी से जानकारी मांगल गइल रहे। जबकि एह संबंध में व्हाट्सएप के अधिकारी के ओर से कवनो जानकारी ना दिहल गइल आ आपत्ति जतावल गइल। एकरा बाद 25 जुलाई 2024 के निर्दिष्ट मोबाइल नंबर के पूरा विवरण भेज के फेर से जरूरी जानकारी मांगल गइल। बाकिर, गुरुग्राम पुलिस के व्हाट्सएप कंपनी के अधिकारी के ओर से कवनो जानकारी ना दिहल गइल।
कई तरह के जायज निहोरा के बावजूद 23 अगस्त 2024 तक व्हाट्सएप के अधिकारी के ओर से पुलिस के कवनो जानकारी ना दिहल गइल। पुलिस अधिकारी के कहनाम बा कि अइसन कईला से व्हाट्सएप कंपनी अप्रत्यक्ष रूप से एह मामला में आरोपी के मदद करतिया।
देश के मौजूदा कानून के तहत वांछित जानकारी देवे खातिर कानूनी तौर पs बाध्य होखला के बावजूद व्हाट्सएप कंपनी के प्रबंधन आ कंपनी मांगल जानकारी ना देके कानूनी निर्देश के अवहेलना कइले बिया।
28 सितंबर के साइबर क्राइम पूर्व गुरुग्राम थाना में व्हाट्सएप के निदेशक आ नोडल अधिकारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अलग-अलग धारा के तहत गुरुग्राम पुलिस के ओर से कानून के तहत व्हाट्सएप से मांगल जानकारी ना देवे के मामला दर्ज भइल बा।