Gyanvapi News Today: व्यास तहखाना में चलत रहीं पूजा-पाठ, इलाहाबाद HC कोर्ट के बड़ फैसला
Gyanvapi News Today: ज्ञानवापी में गैर हिंदुअन के प्रवेश पऽ रोक मां शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन आ सांस्कृतिक विरासत के सहेजे खातिर मस्जिद के हटाके मंदिर बनावे के मांग के लेके पर्यावरणविद् प्रभुनारायण के ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पऽ सिविल जज सीनियर डिवीजन के अदालत में सुनवाई भइल जेमे इलाहाबाद हाईकोर्ट ई फैसला सुनवलस हऽ।
ज्ञानवापी में नया मंदिर के निर्माण आ हिंदुअन के पूजा-पाठ करे के अधिकार देवे के मांग के लेके स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के ओर से पंडित सोमनाथ व्यास, डा.रामरंग शर्मा आ आउर लोग के जरीए 15 अक्टूबर 1991 के दाखिल मुकदमा के सुनवाई जिला जज के अदालत में स्थानांतरित करे के मांग के लेके दाखिल प्रार्थना पत्र सोमार के सुनवाई भइल। इलाहाबाद HC कोर्ट के फैसला आइल बा कि व्यास तहखाना में चलत रहीं पूजा-पाठ।
प्रार्थना पत्र डालल गइल रहें
ज्ञानवापी स्थित पानी टंकी (वुजूखाना) में गंदगी फइलावे आ उहाँ मिलल शिवलिंग पऽ बयान देके हिंदुअन के भावना आहत करे के आरोप लगावत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत आउरो लोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे के मांग के लेके वकील हरिशंकर पांडेय के ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पऽ अपर जिला जज (नवम) के अदालत में सुनवाई भइल।
ज्ञानवापी में कबर के जिकीर करत उर्स, चादर, गागर समेत अन्य धार्मिक कामन के अनुमति देवे के मांग के लेके लोहता के रहे वाला मुख्तार अहमद आ अन्य के ओर से दाखिल वाद पऽ एडीजे सातवां के अदालत में सुनवाई भइल।
ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन कहले, कि आज इलाहबाद हाई कोर्ट अंजुमन इंतजामिया के दुनु याचिका के खारिज कर देले बिया, एकरा माने बा कि जवन पूजा चल रहल बा उऽ ओहिंग चलत रहीं। जदि उऽ सुप्रीम कोर्ट जइहें तऽ हमहूं सुप्रीम कोर्ट में आपन बात राखब।"
इकबाल अंसारी कहले...
ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट के फैसला पऽ अयोध्या भूमि विवाद मामले में पूर्व वादी इकबाल अंसारी ने कहले, कि सरकार केहू के होखे, कानून सबका खातिर समान बा। अदालत के फैसला के सब कोई के सम्मान करे के चाहीं।