High Court : रामभद्राचार्य के तीखा बोल के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज
जगद्गुरु रामभद्राचार्य पऽ आरोप बा कि प्रवचन के दौरान उऽ कहले रहले कि 'मरे मुलायम कांशी राम, प्यार से कह जय श्री राम'। एकरा अलावे सत्संग में कवनो खास जाति के लेके अपमानजनक टिप्पणी कइल गइल। प्रयागराज बारा निवासी प्रकाश चंद्र के याचिका पऽ अधिवक्ता बीएम सिंह आ अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी के सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव के अदालत इ आदेश देले बिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जगद्गुरु रामभद्राचार्य के तीखा बोल के खिलाफ दाखिल याचिका के खारिज कऽ देलस। हालही में उनका एगो प्रवचन देत वीडियो सोशल मीडिया पऽ वायरल भइल रहे। आरोप बा कि एमें उऽ कहले रहले कि ‘मरे मुलायम कांशीराम, प्रेम से बोलो जय श्रीराम’। एकरा आलावा सत्संग में एगो जाति विशेष के लेके अपमानजनक टिप्पणी कइले रहले।
इ आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव के अदालत प्रयागराज के बारा निवासी प्रकाश चंद्र की ओर से दाखिल याचिका पऽ अधिवक्ता बीएम सिंह आ अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी के सुन के देलस। एकरा से पहिले याची रामभद्राचार्य के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करे के मांग के लेके इलाहाबाद जिला अदालत के दरवाजा खटखटवले रहले। न्यायिक मजिस्ट्रेट के अदालत याची के 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल अर्जी के पोषणीयता के आधार पऽ खारिज कइले रहे।