टेक्नोलॉजी
खेल | कब्बड्डीक्रिकेटफुटबॉलबैडमिंटनहॉकी
मनोरंजन | सीरियलसिनेमासंगीतशार्ट स्टोरीजवेब सीरीजवीडियोडॉक्यूमेंट्री
राजनीतिविविध
व्यापार | अर्थव्यवस्थाउधारडिजिटल मुद्रानिवेशपूंजीरियल एस्टेटशेयर बाजार
शासन-प्रशासन | अपराधकानूनदुर्घटनासामाजिक योजना
शिक्षा
लाइफस्टाइल | आयुर्वेदखानपानसेहतव्यायामरोग एवं उपचारयोगब्यूटी टिप्सघरेलू उपचार
फोटो स्टोरीपर्यटन स्थल
धरम-करम | राशिफलमान्यतात्यौहारतीर्थ स्थलअंधविश्वास
देस-बिदेस
साहित्य | उपन्यासकविताकहानी
स्पेशल स्टोरीबड़ी खबरें
Advertisement

High Court : रामभद्राचार्य के तीखा बोल के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज

11:25 AM Oct 07, 2024 IST | Sonu Kishor
रामभद्राचार्य महराज - फोटो : सोशल मीडिया
Advertisement

जगद्गुरु रामभद्राचार्य पऽ आरोप बा कि प्रवचन के दौरान उऽ कहले रहले कि 'मरे मुलायम कांशी राम, प्यार से कह जय श्री राम'। एकरा अलावे सत्संग में कवनो खास जाति के लेके अपमानजनक टिप्पणी कइल गइल। प्रयागराज बारा निवासी प्रकाश चंद्र के याचिका पऽ अधिवक्ता बीएम सिंह आ अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी के सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव के अदालत इ आदेश देले बिया।

Advertisement

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जगद्गुरु रामभद्राचार्य के तीखा बोल के खिलाफ दाखिल याचिका के खारिज कऽ देलस। हालही में उनका एगो प्रवचन देत वीडियो सोशल मीडिया पऽ वायरल भइल रहे। आरोप बा कि एमें उऽ कहले रहले कि ‘मरे मुलायम कांशीराम, प्रेम से बोलो जय श्रीराम’। एकरा आलावा सत्संग में एगो जाति विशेष के लेके अपमानजनक टिप्पणी कइले रहले।

इ आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव के अदालत प्रयागराज के बारा निवासी प्रकाश चंद्र की ओर से दाखिल याचिका पऽ अधिवक्ता बीएम सिंह आ अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी के सुन के देलस। एकरा से पहिले याची रामभद्राचार्य के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करे के मांग के लेके इलाहाबाद जिला अदालत के दरवाजा खटखटवले रहले। न्यायिक मजिस्ट्रेट के अदालत याची के 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल अर्जी के पोषणीयता के आधार पऽ खारिज कइले रहे।

Tags :
Allahabad High CourtDharm karm newskhabar bhojpuri khabar bhojpuri newsPrayag RajRambhadracharya
Advertisement
Next Article