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सोशल मीडिया पs आपत्तिजनक पोस्ट भइल तs उमरकैद तक के सजा, डिजिटल मीडिया नीति मंजूर

12:48 PM Aug 28, 2024 IST | Minee Upadhyay
सोशल मीडिया पs आपत्तिजनक पोस्ट भइल तs उमरकैद तक के सजा  डिजिटल मीडिया नीति मंजूर
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में मंगल के दिने भइल मंत्रिमंडल के बइठक में उत्तर प्रदेश के डिजिटल मीडिया नीति-2024 के मंजूरी मिल गइल बा. एह में सोशल मीडिया पs काम करे वाली एजेंसी आ फर्मन के विज्ञापन देबे के इंतजाम कइल गइल बा, अशोभनीय भा राष्ट्र विरोधी पोस्ट करे पs कानूनी कार्रवाई के प्रावधान भी कइल गइल बा।

ई नीति डिजिटल आ सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार के जन कल्याण, लाभकारी योजना आ उपलब्धि आ ओकर लाभ के बारे में जनता के जानकारी देवे खातिर ले आवल गइल बा। एकरा तहत संबंधित एजेंसी अवुरी फर्म के एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम अवुरी यूट्यूब पs राज्य सरकार के योजना अवुरी उपलब्धि के आधार पs सामग्री, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट अवुरी रील देखावे खातीर विज्ञापन से प्रोत्साहित कईल जाई। एहसे भारी संख्या में लोग के रोजगार मिली।

विज्ञापन के भुगतान श्रेणीवार से कईल जाई 

एह नीति के तहत सूचीबद्ध होखे खातिर फेसबुक, इंस्टाग्राम अवुरी यूट्यूब में से हरेक के सब्सक्राइबर अवुरी फॉलोअर्स के आधार पs चार श्रेणी में बांटल गईल बा। एक्स, फेसबुक अवुरी इंस्टाग्राम के खाताधारक, संचालक, प्रभावशाली लोग के श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः पांच लाख, चार लाख, तीन लाख अवुरी तीन लाख रुपिया प्रति महीना तय कईल गईल बा। यूट्यूब पs वीडियो, शॉर्ट फिल्म अवुरी पॉडकास्ट के भुगतान खातीर श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख अवुरी 4 लाख रुपिया प्रति महीना तय कईल गईल बा।

राष्ट्र विरोधी कंटेट पोस्ट करे पs कार्रवाई

बहुत दिन से एह संबंध में नीति ले आवे के कोशिश में लागल निदेशक सूचना शिशिर सिंह कहले कि पोस्ट कईल सामग्री अशोभनीय, अश्लील अवुरी राष्ट्र विरोधी ना होखे के चाही।

फिलहाल सोशल मीडिया पs अगर आपत्तिजनक पोस्ट डालल जाता तs आईटी एक्ट के धारा 66 (ई) अवुरी 66 (एफ) के तहत पुलिस कार्रवाई करेले। अब पहिला बेर राज्य सरकार एह तरह के मामिला पs नियंत्रण राखे के नीति ले के आवत बिया. एकरा तहत अगर दोषी पावल गईल तs तीन साल से लेके आजीवन कारावास (राष्ट्रविरोधी गतिविधि में) ले के सजा के प्रावधान बा।

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