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UP में अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवात घरी देवे के होई दहेज के विवरण, सरकार जारी कइलस आदेश 

09:17 AM May 25, 2024 IST | Minee Upadhyay
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उत्तर प्रदेश में बियाह के प्रमाणपत्र बनावे के काम करत अब वर-वधू के भी दहेज के ब्यौरा देवे के होई। एs संबंध में सरकार रजिस्ट्रेशन विभाग के निर्देश जारी कईले बिया। जानकारी के मुताबिक बियाह के प्रमाणपत्र बनावे खातीर हजारों आवेदन कईल जाता। नियम के मुताबिक बियाह कार्ड, आधार कार्ड, हाई स्कूल के मार्कशीट के संगे दु गवाह के दस्तावेज भी वर-वधू के ओर से जमा कईल जाला।

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अब ओह लोग के साथे दहेज हलफनामा भी अनिवार्य कs दिहल गइल बा आ एकरा खातिर नोटिस भी कार्यालय में लगा दिहल गइल बा. एह हलफनामा में बियाह खातिर दिहल दहेज के ब्यौरा देबे के पड़ी. अधिकारी दीपक श्रीवास्तव के मुताबिक सरकार बियाह खातीर हलफनामा देवे के अनिवार्य कs देले बिया अवुरी दस्तावेज के संगे सभके दहेज प्रमाणपत्र देवे के निर्देश दिहल गईल बा।

बियाह के प्रमाणपत्र कहाँ काम आवेला?

*अगर बियाह के बाद ज्वाइंट बैंक अकाउंट खोले के बा तs बियाह के प्रमाणपत्र जमा करे के होई।

*पासपोर्ट खातिर आवेदन करत घरी बियाह के प्रमाणपत्र भी जरूरी होई।

*अगर बियाह के बाद बीमा करावे के बा तs बियाह के प्रमाणपत्र जमा कईल जरूरी होई।

*अगर जोड़ा कवनो देश में ट्रैवल वीजा भा स्थायी निवास खातिर आवेदन कइल चाहत बा तs बियाह के प्रमाणपत्र जमा करावे के पड़ी.

*अगर महिला बियाह के बाद आपन उपनाम ना बदलल चाहत होखे तs बिना बियाह के प्रमाणपत्र के उs सरकारी सुविधा के लाभ ना उठा पईहे।

*बियाह के बाद नेशनल बैंक से लोन लेवे खातीर बियाह के प्रमाणपत्र जरूरी होखेला।

*कवनो भी तरह के कानूनी मामला में बियाह के प्रमाण पत्र जरूरी होई। जईसे कि जदी दुनो जोड़ा में से केहु बियाह के बाद धोखा देके भाग गईल त बियाह के प्रमाणपत्र शिकायत दर्ज करावे खातीर उपयोगी होई।

*तलाक के याचिका दायर करे खातिर भी शादी के प्रमाण पत्र उपयोगी होई। एकल महतारी भा तलाकशुदा महिला के नौकरी में आरक्षण पावे खातिर तलाक के कागजात देखावे के पड़ेला.

बियाह के कई साल बीत गईल तs का रजिस्ट्रेशन होई?

*आम तौर पs बियाह के 30 दिन के भीतर जोड़ा के बियाह रजिस्ट्रेशन खातीर आवेदन करे के पड़ेला। हालांकि, जोड़ा अतिरिक्त फीस के संगे 5 साल ले बियाह रजिस्ट्रेशन खातीर आवेदन कs सकतारे।

* बाकीर अगर बियाह के 5 साल से जादा बीत गईल बा त बियाह पंजीकरण खातीर सिर्फ संबंधित जिला रजिस्ट्रार ही छूट दे सकतारे।

 

 

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