यूक्रेन युद्ध मामिला में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय मरलस पलटी , अब रूस के पक्ष में कहलस इs बात
संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अदालत ने रूस-यूक्रेन युद्ध मामीला में पलटी मार देले बा । बता दी कि यूक्रेन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) में रूस के खिलाफ नागरिकन के नरसंहार के केस दायर कइले रहे। बाकी आइसीजे ने कहलख कि उ ए पs फैसला नइखे दे सकत। एतना ही ना आइसीजे कहलख कि उ रूस के खिलाफ नरसंहार के मामीला पs फैसला देवे के बजाय इ देखी कि यूक्रेन अंतरराष्ट्रीय संधि के उल्लंघन कइले बा कि ना । अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के इ रुख से अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्कीयो हैरान बाड़े।
आइसीजे शुक् के कहलख कि यूक्रेन द्वारा इ घोषणा करे के अनुरोध पs फैसला देवल ओकर अधिकार क्षेत्र में बा कि यूक्रेन नरसंहार खातिर जिम्मेदार नईखे, बाकी रूस के खिलाफ यूक्रेन के मामिला के अन्य पहलुअन पs ना। दुनो देशन कए हाली एक-दूसरा पs नरसंहार के आरोप लगाइले बा। रूस द्वारा फरवरी 2022 में यूक्रेन पs हमला कइल गइल रहे आ एकरे कुछ दिनों बाद यूक्रेन अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीजे) में मामीला दायर कर के आरोप लगsवलस कि रूस हमला के सही ठहरावे ला नरसंहार के झूठा दावा के इस्तेमाल करत बा, जवन द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यूरोप के सबसे बडहन संघर्ष शुरू कइलख। बाकी अदालत इ कहलख कि उ एह मुद्दा पs फैसला नइखे दे सकत ।
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से आइल इ बात
कीव पs हमला करे खातिर के यूक्रेन पs झूठा नरसंहार के दावा करे के रूस पs लागल आरोपन पs आइसीजे कहलख कि बजाय एकरा उ इ फैसला दी कि का यूक्रेन संधि के उल्लंघन कइले बा, जइसे कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आक्रमण के उचित ठहराने के दावा कइले रहे। बाद बाकी अभियो कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय आवे में साल से बेसि के समय लाग जाई। अदालत के अध्यक्ष जोन ई.डोनोग्यू कहले, ‘‘वर्तमान मामले में, भले ही रूस दुर्भावना से आरोप लगइले बा कि यूक्रेन नरसंहार कइले बा आ एह तरह के बहाना के तहत ओकरे खिलाफ कुछ कदम उठाए के बा, जैसे प्रतिवादी (यूक्रेन) के तर्क बा, इ अपने आप में नरंसहार के खिलाफ संधि का उल्लंघन ना होई।’