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कंगना रनौत के थप्पड़ मारे के आरोप लगला के बाद का सजा बा ई जानीं

10:21 AM Jun 07, 2024 IST | Raj Nandani
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चंडीगढ़ हवाई अड्डा पs भइल बकझक के बाद सीआईएसएफ के महिला सुरक्षाकर्मी पs मंडी के सांसद कंगना रानौत के थप्पड़ मारे के आरोप बा। एकर सजा का होला, आई हमनी के जानल जाव।

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हाइलाइट 

मंडी से सांसद बनल फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पs चंडीगढ़ में सीआईएसएफ के महिला सुरक्षाकर्मी के थप्पड़ मारे के आरोप बा। ई घटना चंडीगढ़ हवाई अड्डा पs महिला सुरक्षाकर्मी से कंगना के बकझक के बाद भइल। का थप्पड़ मारे के सजा रउरा जानत बानी?

भारतीय राजनीति आ सामाजिक जीवन में एह तरह के घटना के बारे में हमनी के अक्सर सुने के मिलेला।

थप्पड़ मारे के केतना साल के जेल?

केहू के थप्पड़ मारल अपराध हs। अइसन मामिला में पुलिस भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के धारा 323 के तहत मामला दर्ज करेले। ऊ आगे कहले कि आईपीसी के धारा 323 के तहत जदी केहु स्वेच्छा से केहु के चोट पहुंचावे चाहे नुकसान पहुंचावेला तs अइसन कइला पs ओकरा के 1 साल के जेल के सजा हो सकता। संगही, एक हजार रुपया के जुर्माना चाहे दुनो हो सकता। बाकी जदी सोझा आइल कि केहु गलत व्यवहार कइले आ फेर ई घटना भइल तs अदालत सजा में बदलाव कs सकता चाहे मामला के खारिज कs सकता।

जदी ई हमला प्रतीकात्मक बा त...

जदी कवनो आदमी दोसरा आदमी के डेरवावे खातिर आपराधिक बल भा प्रतीकात्मक हमला करेला, जवना से कवनो नुकसान ना होखे बाकिर पीड़ित के घबराहट महसूस होखे तबो अइसन करे वाला के भारतीय दंड संहिता के धारा 358 के तहत दोषी मानल जाला ।

पहिले अइसन होखत रहे

थप्पड़ आ मुक्का मारे के घटना में पुलिस सीआरपीसी के धारा 107/51 के तहत निवारक कार्रवाई करत रहे। एकरा तहत आरोपी के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सोझा पेश कइल कइल, जहां उनका के एक साल खाती निमन आचरण के चेतावनी के संगे मौका पs छोड़ दिहल गइल।

ई होई सजा

पुलिस आईपीसी धारा 323 अवुरी 341 के तहत मामला दर्ज करी आ ए धारा के लागू कइला के बाद स्थिति के मुताबिक एकरा में कुछ अउरी धारा भी जोड़ल जा सकता। ए धारा के तहत मामला दर्ज होखला के बाद पुलिस जांच अधिकारी सबूत एकट्ठा करीहे। अदालत में मामला आगे बढ़ी आ जदी दोषी पावल गइल तS एक साल तक के सजा आ जुर्माना भी हो सकता।

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