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केजरीवाल फिलहाल जेल में रहीहे, सुप्रीम कोर्ट कहलस - हाईकोर्ट के फैसला के इंतजार करीं

01:27 PM Jun 24, 2024 IST | Raj Nandani
केजरीवाल फिलहाल जेल में रहीहे  सुप्रीम कोर्ट कहलस   हाईकोर्ट के फैसला के इंतजार करीं
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दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत पर रोक लगा दिहला के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट चहुँप गइल बाड़न । ईडी निचला अदालत से मिलल जमानत के चुनौती दिहले बा । राउस एवेन्यू कोर्ट के जज न्याय बिन्दु 20 जून के एक लाख रुपया के बांड पs जमानत दे देले रहले।

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नई दिल्ली : 'जदी हाईकोर्ट से गलती हो गइल तs का हमनी के एकरा के दोहरावे के?' सुप्रीम कोर्ट ई टिप्पणी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के दलील पs कइलस। हाईकोर्ट के फैसला के हवाला देत जब सिंघवी सुप्रीम कोर्ट से रोक के आदेश मंगले तs शीर्ष अदालत कहलस कि उनका से गलती दोहरावे के उम्मेद काहे बा? सुप्रीम कोर्ट सिंघवी के मांग के खारिज करत कहलस कि अब सुनवाई बुधवार के होई, तब तक हाईकोर्ट के फैसला भी आ जाई।

असल में दिल्ली हाईकोर्ट राउस एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल के मिलल जमानत पर रोक लगा दिहले बा. हाईकोर्ट के रोक के आदेश के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में संपर्क कइले बाड़े। सुप्रीम कोर्ट उनका याचिका प सुनवाई शुरू कs देलस, बाकी कहलस कि हाईकोर्ट के फैसला सबसे पहिले अइला के बाद ही आगे के सुनवाई होई। एह पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी कहले कि अगर हाईकोर्ट बिना आदेश देखले ठहरल बा तs सुप्रीम कोर्ट काहे ना रुक सके?

सिंघवी के एह दलील पs सुप्रीम कोर्ट साफ-साफ कहलस कि हाईकोर्ट से गलती हो गइल तs सुप्रीम कोर्ट भी ओकरा के दोहरावे? सुनवाई स्थगित करत सुप्रीम कोर्ट कहलस कि, 'पहिले हाईकोर्ट के आदेश ए समय में आवे के चाही ताकि हमनी के एकरा के रिकॉर्ड में ले सकीले।' आम तौर पs ठहरला के आवेदन पs आदेश तुरंत होखेला आ आदेश आरक्षित ना होखेला। हम काल्ह के बाद के दिन खातिर केस रखले बानी, तब तक हाईकोर्ट के आदेश आवे दीं।

निचला अदालत के जमानत पs रोक लगावे के फैसला के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के याचिका पs सुप्रीम कोर्ट में आज पहिला दिन सुनवाई भइल। केजरीवाल के ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी तर्क पेश कइले। केजरीवाल के 20 जून के दिल्ली कोर्ट से एक लाख रुपया के निजी बांड पs जमानत मिलल रहे, बाकी अगिला दिन यानी 21 जून के दिल्ली हाईकोर्ट निचला अदालत के फैसला पs रोक लगा देलस। केजरीवाल के जमानत के खिलाफ ईडी दिल्ली हाईकोर्ट में संपर्क कइले रहले।

 केजरीवाल के 21 जून के बाहर आवे के रहे

20 जून के निचला अदालत से जमानत मिलला के बाद अगिला दिने 21 जून के हाईकोर्ट केजरीवाल के रिहाई पs रोक लगा देले रहे। इहो 21 मार्च के रहे जब केजरीवाल के ईडी गिरफ्तार क लेले रहे। जदी हाईकोर्ट जमानत पs रोक ना लगवले रहित तs केजरीवाल पछिला शुक्रवार के ही तिहार जेल से बहरी निकलल रहते। हाईकोर्ट के छुट्टी के पीठ के कहना बा कि पूरा मामिला के रिकार्ड देखल के चलते ऊ लोग दू-तीन दिन खातिर आदेश आरक्षित कर रहल बा । निचला अदालत के जमानत आदेश के चुनौती देत ईडी के याचिका पs कोर्ट केजरीवाल के एगो नोटिस भी जारी कs देलस। कोर्ट याचिका पs सुनवाई खातीर 10 जुलाई तय कइले रहे।

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