पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के लाइसेंस निरस्त, आरबीआई कइलस कार्रवाई
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 14 जून के पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के लाइसेंस के निरस्त कऽ देलस। एकरा पहिले पिछला बरिस आरबीआई के जांच रिपोर्ट पs पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पूर्व प्रवर्तक राम बाबू शाण्डिल्य, पूर्व सीईओ विवेक पांडेय, प्रबंध कमेटी, लेखा परीक्षक मेसर्स विजय के. शर्मा एंड कंपनी, बैंक प्रोप्राइटर आ संबंधित पार्टी आउर फर्म के खिलाफ शहर कोतवाली में 30 अगस्त 2023 में मुकदमा दर्ज करावल गइल रहे। एह पूरा प्रकरण के जांच को-ऑपरेटिव सेल वाराणसी कर रहल बिया।
पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के स्थापना 1989 में भइल रहे। एह बैंक के जिला मुख्यालय पs मुख्य शाखा, शास्त्री नगर, कचहरी, महराजगंज, जंगीपुर, सैदपुर, शहीद नगर में शाखा बतावल जाला। आरबीआई के जांच में अधिकारियन के गंभीर वित्तीय अनियमितता मिलल रहे। जबकि ओकरा पहिले आरबीआई पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक के सब शाखा पs जमा आ निकासी पs रोक लागल रहे।
साथही आरबीआई एह बैंक में पांच लाख से कम जमा करे वाला 912 खाताधारकन के 12 करोड़ 63 लाख रुपये वापस कऽ चुकल बिया, उहे 1691 खाताधारकन के 22 करोड़ 92 लाख रुपया वापस करे के प्रक्रिया चल रहल बा। जबकि बैंक से 40 करोड़ रुपये ऋण बांटल गइल बा, जवना के विभागीय उच्चाधिकारियन के पत्र आवे पs वसूली के कार्रवाई शुरू कइल जाई।
सहायक आयुक्त आ सहायक निबंधक सहकारिता अंशल कुमार बतवले कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूर्वांचल को- आपरेटिव बैंक के लाइसेंस निरस्त कऽ दे बा। कोतवाली में दर्ज धोखाधड़ी के ममलो विवेचना के को-ऑपरेटिव सेलि वाराणसी के ट्रांसफर हो चुकल बा।