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राजू पाल हत्याकांड में 6 आरोपियन के उम्रकैद, एगो आरोपी के 4 साल के सजा; अतीक-अशरफ नामजद रहे लो

03:05 PM Mar 29, 2024 IST | khabar Bhojpuri Desk
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बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में लखनऊ के CBI कोर्ट सब 7 आरोपियन के दोषी करार देले बा। कोर्ट छह के उम्रकैद आ एक दोषी के चार साल के सजा सुनावल गइल बा। पुलिस हिरासत में मारल गइल अतीक अहमद आ भाई अशरफ राजू पाल हत्याकांड में नामजद रहे लो।

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CBI के स्पेशल कोर्ट इसरार अहमद, रंजीत पाल, जावेद, गुलशन आ अब्दुल कवि के हत्या करे के दोषी करार देत उम्रकैद के सजा सुनवलस। संगही 50-50 हजार रुपिया के जुर्मनो लगवलस। ओहिजा, फरहान के अवैध असलहा रखे के ममिला में चार साल के कैद आ 20 हजार रुपिया जुर्माना के सजा सुनवले बा।

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4 years imprisonment for other accused; Atik-Ashraf remain nominatedLife imprisonment for 6 accused in Raju Pal murder case
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