मनीष गुप्ता हत्याकांड: दिल्ली हाईकोर्ट के आदेस, पांचों पुलिसवालन पs चार्ज होखे फ्रेम
गोरखपुर। कानपुर के बेयपारी मनीष गुप्ता हत्याकांड में जमानत पs रिहा चल रहल गोरखपुर के पांचों पुलिस वालन के मुश्किल एक बेर फेर बढ़ गइल बा। दिल्ली हाईकोर्ट एह ममिला में बड़ फैसला देत पांचों आरोपियन पs चार्ज फ्रेम आदेस दे देले बा। 27 अगस्त के एह पुलिसवालन पs चार्ज फ्रेम कइल जाई। ई प्रक्रिया सीबीआई के राउज एवेन्यू कोर्ट में होई। मनीष गुप्ता के पत्नी मीनाक्षी गुप्ता के एडवोकेट केके शुक्ला बतवलें कि हाईकोर्ट ई फैसला 31 जुलाई के सुनवाई के बाद देले बा।
एह हत्याकांड में एगो इंस्पेक्टर, तीन गो सब इंस्पेक्टर, एगो मुख्य आरक्षी आ एगो आरक्षी दोषी पावल गइल रहे लो। सभे के गिरफ्तार कs के जेल भेजल गइल रहे। ममिला सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर भइल। ट्रायल के दौरान सीबीआई चार्जशीटो दाखिल कs देलस, जवना के बाद सब आरोपियन के गोरखपुर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिहल गइल रहे। केस के सुनवाई के दौरान कोर्ट खाली इंस्पेक्टर मनीष गुप्ता जेएन सिंह के हत्या में दोषी मानल गइल रहे, जवना के बाद सब पांच आरोपियन के खिलाफ लागल हत्या के चार्ज हटा दिहल गइल रहे। एह सभन के मारपीट, सबूत मिटावे जइसन ममिलन के दोषी बतावल गइल रहे।
एकरा बाद पीड़ित पक्ष हाईकोर्ट में सब आरोपियन पs हत्या के चार्ज फ्रेम करे खातिर प्रार्थनापत्र देले रहे। सीबीआई कोर्ट के आदेस के हाईकोर्ट में चुनौती दिहल गइल रहे।