गैंगस्टर मामला में सांसद अतुल राय कइले सरेंडर, भेजल गइले जेल; बतवले जान के खतरा
कैंट थाना में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एगो मामला में घोसी सांसद अतुल राय सोमार के प्रभारी विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अजय कुमार द्वितीय के अदालत में हाजिर भइले। सांसद के जमानतदार हाथी बाजार जंसा निवासी ताड़केश्वर अदालत में प्रार्थनापत्र देले बाड़े कि निजी काम से कुछ बरिस खातिर बाहर जा रहल बाड़े। अइसे में आरोपित अतुल राय के जमानत से मुक्त होखल चाहत बाड़े।
अदालत जमानतदार के प्रार्थनापत्र मंजूर करत घरी अतुल राय के जेल भेजे के आदेश देलस। अतुल राय के ओर से प्रार्थना पत्र दिहल गइल बा कि स्वास्थ्य कारण आ जीवन पs खतरा के देखत केंद्रीय कारागार में निरुद्ध कइल जाव।
अदालत एपर सुनवाई करत घरी जिला कारागार अधीक्षक के तत्काल आख्या प्रेषित करे के निर्देश देले। जिला कारागार से प्राप्त भइल रिपोर्ट के देखला के बाद अदालत घोसी सांसद के केंद्रीय कारागार में राखे के आदेश देले बा। अतुल राय के लखनऊ के हजरतगंज में दर्ज मुकदमा में जमानत मिलल रहे। अंतरिम जमानत के हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ निरस्त कऽ के दस दिन में समर्पण करे के निर्देश देले रहे। एकर अवधि सोमार के समाप्त हो रहल बा।