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आज से देसभर में बदल जाई Driving Licence से जुड़ल ई नियम, जानीं रउआ पs का होई असर

11:57 AM Jun 01, 2024 IST | khabar Bhojpuri Desk
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सनीचर एक जून से केंद्र सरकार के ओर से कइयन गो नया नियम लागू कइल गइल बा। नया नियमन के संगे ड्राइविंग लाइसेंस(DL) प्राप्त करे के प्रक्रिया के सरल होई। सड़क परिवहन आ राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) हाले में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करे के प्रक्रिया में बदलाव के घोषणा कइले रहे, ताकि प्रोसेस के आसान बनावल जा सके आ बेहतर प्रशिक्षित ड्राइवरन के बढ़ावा देत लालफीताशाही के कम कइल जा सके।

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लमहर लाइन से राहत

लागू होखे वाला सबसे बड़ बदलावन में से एगो ई बा कि ड्राइविंग टेस्ट देवे खातिर केहू के निकटतम क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में कतार में लगला के जरूरत नइखे, जवन संबंधित राज्य सरकारन के अधीन संचालित होला।

ड्राइविंग टेस्ट में बदलाव

नया ड्राइविंग लाइसेंस नियमन के तहत लोगन के आरटीओ के बजाय निजी प्रशिक्षण केंद्रन में ड्राइविंग टेस्ट देवे के विकल्प मिली। हालांकि, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करे खातिर एह प्रशिक्षण केंद्रन के टेस्ट आयोजित करे खातिर सरकार से मंजूरी लेवे के होई।

ड्राइविंग टेस्ट पूरा कइला के बाद ई केंद्र सफल आवेदकन के प्रमाण पत्र जारी करिहें। एह प्रमाण पत्रन के उपयोग सरकारी आरटीओ के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस खातिर आवेदन करे खातिर कइल जा सकत बा।

फीस में संशोधन

केंद्र एक जून से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करे आ एकरा नवीनीकरण के प्रक्रिया से संबंधित शुल्क में संशोधन कइले बा। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस भा लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करे चाहे दुनो के नवीनीकृत करे खातिर 200 रुपिया के भुगतान करे के होई। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करे खातिर शुल्क 1,000 रुपिया प्रति आवेदन होई। सुविधा खातिर  एह लाइसेंसन के प्राप्त करे के प्रक्रिया अब पूरा तरे डिजिटल होई।

जुर्माना के रकम बढ़ल 

केंद्र वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलावे वालन खातिर लगावल जाये वाला जुर्माना में संशोधन के मंजूरी देले बा। एक जून से एह यातायात नियम के उल्लंघन करे वाला चालकन के 2,000 के जुर्माना देवे के होई।

जदि कवनो नाबालिग वाहन चलावात पकड़ल जाला, तs जुर्माना आउर अधिक हो जाई। नया नियमन के तहत 25,000 रुपिया के जुर्माना लागी आ संगही माई-बाबूजी आ वाहन मालिकन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कइल जाई। अइसन ममिलन में वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कइल जा सकत बा।

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