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New Driving Rules: 1 जून से नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवावल होई आसान, RTO के चक्कर से मिली छुटकारा

07:14 AM May 22, 2024 IST | Minee Upadhyay
new driving rules  1 जून से नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवावल होई आसान  rto के चक्कर से मिली छुटकारा
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नया ड्राइविंग लाइसेंस लेबे के तइयारी करे वाला लोग खातिर एगो बढ़िया खबर बा. ड्राइविंग लाइसेंस के नया नियम एक जून से लागू होखे वाला बा। एकरा बाद नया ड्राइविंग लाइसेंस मिलल बहुत आसान हो जाई। असल में भारत में सड़क परिवहन अवुरी राजमार्ग मंत्रालय एs नियम में बड़ बदलाव कईले बा, जवना से ड्राइवर के लाइसेंस लेवे के प्रक्रिया बहुत आसान हो जाई। नया नियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस लेवे खातीर आरटीओ जाए के जरूरत ना होई। आरटीओ के परीक्षा देले बिना लाइसेंस जारी कईल जाई। बता दी कि 1 जून से कवन बदलाव होई।

एक जून से ड्राइविंग लाइसेंस के नियम में महत्वपूर्ण बदलाव 

*नया ड्राइविंग लाइसेंस लेबे खातिर संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में परीक्षा देबे के मौजूदा दायित्व खतम कs दिहल जाई. ड्राइविंग लाइसेंस पावे वाला के अपना पसंद के नजदीकी केंद्र पs ड्राइविंग टेस्ट देवे के विकल्प होई। सरकार एगो प्रमाणपत्र जारी करी जवना में प्राइवेट प्लेयर के ड्राइविंग टेस्ट देबे के अधिकार दिहल जाई.

* बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलावे पs भारी जुर्माना लागी। एकरा के ₹1,000 से बढ़ा के ₹2,000 कs दिहल जाई। एकरा अलावे अगर कवनो नाबालिग गाड़ी चलावत मिलल तs ओकरा माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई कईल जाई अवुरी 25,000 रुपिया के भारी जुर्माना लगावल जाई। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी रद्द कs दिहल जाई।

*ड्राइविंग लाइसेंस लेबे खातिर जरुरी दस्तावेजीकरण के भी सरल बनावल जाई। मतलब कि मंत्रालय आवेदक के पहिले से जानकारी दिही कि उs लोग कवना प्रकार के लाइसेंस लेवे के चाहतारे, ओकरा खातीर जरूरी दस्तावेज के जानकारी दिही।

*भारत के सड़कन के पर्यावरण के हिसाब से अउरी टिकाऊ बनावे खातिर मंत्रालय 9,000 पुरान सरकारी गाड़ियन के चरणबद्ध तरीका से खतम करे आ दोसरा के उत्सर्जन मानक में सुधार करे के तरीका देख रहल बा।

*ड्राइविंग लाइसेंस खातिर आवेदन प्रक्रिया ओसही रही। आवेदक सड़क परिवहन आ राजमार्ग मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट- https://parivahan.gov.in/ पs जाके आपन आवेदन ऑनलाइन जमा कs सकेलें। हालांकि, उs लोग मैनुअल प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन दाखिल करे खातीर अपना-अपना आरटीओ में भी जा सकतारे।

प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल खोले के नियम

*ड्राइविंग स्कूल खोले वाला आदमी के लगे कम से कम 1 एकड़ जमीन (चार पहिया गाड़ी के प्रशिक्षण खातीर 2 एकड़) होखे के चाही।

*स्कूलन में परीक्षण के उचित सुविधा देबे के पड़ी. प्रशिक्षक लोग के हाई स्कूल डिप्लोमा (या समकक्ष), कम से कम 5 साल के ड्राइविंग अनुभव होखे के चाहीं आ बायोमेट्रिक्स आ आईटी सिस्टम से परिचित होखे के चाहीं।

प्रशिक्षण के अवधि 

*हल्का मोटर वाहन (एलएमवी): 4 सप्ताह में 29 घंटा, 8 घंटा के थ्योरी अवुरी 21 घंटा के प्रैक्टिकल।

*भारी मोटर वाहन (एचएमवी): 6 सप्ताह में 38 घंटा, 8 घंटा के थ्योरी अवुरी 31 घंटा के प्रैक्टिकल .

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