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इनकम टैक्स में राहत ना : 3 लाख तक के इनकम रही टैक्स फ्री, बाकिर 87A के तहत 7.5 लाख रुपिया तक  टैक्स छूट

01:27 PM Feb 01, 2024 IST | khabar Bhojpuri Desk
इनकम टैक्स में राहत ना   3 लाख तक के इनकम रही टैक्स फ्री  बाकिर 87a के तहत 7 5 लाख रुपिया तक  टैक्स छूट
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सरकार अंतरिम बजट में आम आदमी के इनकम टैक्स में कवनो राहत नइखे देले। पुरनका टैक्स रिजीम चुनला पs अभियो रउआ 2.5 लाख रुपिया तक के इनकम टैक्स फ्री रही। हालांकि, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत रउआ 5 लाख तक के इनकम पs टैक्स बचा सकत बा।

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ओहिजा नया टैक्स रिजीम चुनला पs पहिलही के तरे तीन लाख रुपिया तक के इनकम पs टैक्स ना देवे के होई। एकरा में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपिया तक के इनकम पs आ बाकी लोग 7 लाख तक के इनकम पs टैक्स छूट पा सकत बा लो।

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