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पटना के 100 गो से बेसी कोचिंग सेंटरन के बंद करे के आदेश, दिल्ली हादसा के बाद एक्शन में प्रशासन

11:02 AM Aug 10, 2024 IST | Sonu Kishor
पटना के 100 गो से बेसी कोचिंग सेंटरन के बंद करे के आदेश  दिल्ली हादसा के बाद एक्शन में प्रशासन
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पटना के डीएम बियफे के दिने पटना में चलत 124 गो कोचिंग संस्थानन के बंद करे के आदेश दिहले बाड़न। एह कोचिंग संस्थानन के ‘रजिस्ट्रेशन खातिर अयोग्य’ पावल गइल बा। बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट (नियंत्रण आ नियमन) अधिनियम, 2010 के तहत गठित जिला स्तरीय कोचिंग रजिस्ट्रेशन समिति के बइठक में शुक के डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह के अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में इस्थित सभागार में लिहल गइल। एकरा संगे-संगे एह 124 संस्थान के सूची जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारी के भेजल गइल बा। अधिकारियन से कहल गइल बा कि अब एह संस्थानन के संचालन ना होखे। बइठक में एसएसपी राजीव मिश्रा, डीईओ संजय कुमार, डीपीओ (फाउंडेशन एजुकेशन) राजकमल सहित समिति के अन्य सदस्यो मौजूद रहले।

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10 दिन में 508 कोचिंग संस्थान के जांच

दरअसल दिल्ली के एगो कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरला के चलते भइल दुर्घटना के बाद पटना के जिला प्रशासन कोचिंग संस्थान के रजिस्ट्रेशन करावे के कहले रहे। डीएम के निर्देश पs 10 दिन में 508 कोचिंग क्लास के निरीक्षण कइल गइल। संगही, रजिस्ट्रेशन खाती 936 आवेदन मिलल। एमें से 413 गो के रजिस्ट्रेशन हो चुकल बा। बाकी 523 आवेदन में से 138 आवेदन के जांच भइल, जवना के बाद इ 138 कोचिंग कोर्स रजिस्ट्रेशन खाती अयोग्य पावल गइल। एमें से 14 गो कार्यरत ना रहे आ रजिस्ट्रेशन खातिर अयोग्य पावल गइल। बाकी 124 कोचिंग संस्थान के बंद करे के आदेश जारी कऽ दिहल गइल बा।

85 आवेदन के जांच जारी बा

समिति के सदस्य सचिव डीईओ एजेंडा वार रिपोर्ट देले। उ कहले कि 523 आवेदन में से बाकी 385 आवेदन के जांच हो रहल बा, जवना में से 46 के जांच रिपोर्ट मिलल बा। बाकी 339 आवेदन के जांच जारी बा। डीएम डीईओ के निर्देश देले कि जल्दिए आपन जांच पूरा क के आगे के कार्रवाई खातिर पंजीकरण समिति के बइठक बोलावल जाए।

तीन गो मानक के पालन कइल अनिवार्य बा

डीएम के मुताबिक बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2010 के प्रावधान के मोताबिक कोचिंग चलावे खातिर तीन पैरामीटर पs ध्यान दिहल अनिवार्य बा। एह सब के उल्लंघन कवनो हालत में बर्दाश्त ना कइल जा सकी।

  • बिना वैध रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिहले कवनो कोचिंग इंस्टीट्यूट ना बनावल जाई ना चलावल जाई। कोचिंग संस्थान के बुनियादी ढांचा के अधीन कक्षा कक्ष के न्यूनतम क्षेत्रफल प्रति छात्र न्यूनतम एक वर्ग मीटर होखे के चाहीं।
  • कक्षा में प्रवेश आ बाहर निकले में बाधा मुक्त होखे के चाहीं। भवन के उपनियम के पालन करे के होई।
  • आग से सुरक्षा के मानक के पालन करे के चाही।

 दू गो गलती के बाद रजिस्ट्रेशन रद्द

बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2010 के धारा 6 (2) में सजा के प्रावधान कइल गइल बा। एह कानून के कवनो प्रावधान के उल्लंघन करे पs पहिला अपराध पसे 25 हजार रुपया आ दूसरा अपराध पs एक लाख रूपिया के जुर्माना के प्रावधान बा। दूसरका अपराध के बाद रजिस्ट्रेशन रद्द करे के प्रावधानो।

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