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OTT Guidelines: ओटीटी कंटेंट खातिर जारी होई नया गाइडलाइन

02:35 PM Oct 03, 2024 IST | Sonu Kishor
ott guidelines  ओटीटी कंटेंट खातिर जारी होई नया गाइडलाइन
OTT Guidelines: ओटीटी कंटेंट खातिर जारी होई नया गाइडलाइन
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ओटीटी (ओवर द टॉप) प्लेटफार्म पs देखावल जाए वाली फिलिम आ सीरीज का बारे में सूचना आ प्रसारण मंत्रालय के तरफ से नया दिशानिर्देश जारी कइल जाई। एह नया दिशानिर्देशन पs वैकल्पिक माध्यम से अश्लील भाषा आ गाली देबे वाला भाषा के चित्रण करे के निर्देश दिहल जाई। फिलहाल ओटीटी पs बिना कवनो रोक के अश्लील सीन देखावल जाता, इ नाया गाइडलाइन खाली एह मामला में जारी कइल जा सकता।

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सूचना आ प्रसारण मंत्रालय नया दिशानिर्देश जारी करी

सूचना आ प्रसारण मंत्रालय से जुड़ल कंपनी, व्यक्ति आ अउरी हितधारकन से परामर्श कऽ के दिशानिर्देश तइयार कइल जा रहल बा। एकरा के अइसन बनावल जाता कि महिला से जुड़ल कुछ कानूनी धारा के उल्लंघन ना होखे। नियम जारी कइला से ई सुनिश्चित हो जाई कि कहानी के बिना कवनो उल्लंघन के फिल्मन के माध्यम से व्यक्त कइल जा सके। एह दिशानिर्देश में सामग्री पs कवनो रोक ना लगावल जाई। फिल्म निर्माण के दौरान एह दिशानिर्देशन के ध्यान में राखल जाई।

इ हो सकऽता गाइडलाइन

जदि खबर के मानल जाव तऽ ए दिशा-निर्देश में गाली-गलौज के दौरान बीप करे आ अश्लील दृश्य के धुंधला करे के निर्देश दिहल जाई। मानल जाला कि संवाद के दौरान गाली-गलौज के दृश्य अनिवार्य बा, एहसे ओह शब्दन के विकृत करे के बात हो सकेला। कपड़ा बदले वाला दृश्य भा अंतरंग रिश्ता के दृश्य के दोसर विकल्प देखे के निर्देश हो सकेला।

सूचना आ प्रसारण मंत्रालय सामग्री पऽ नजर राखी

सूचना आ प्रसारण मंत्रालय ओटीटी सामग्री आ प्लेटफार्मन पs नजर राखी। मंत्रालय इहो माँग कऽ सकेला कि निर्माता लोग अपना टीम में अइसन लोग के जोड़ देव जे वैकल्पिक शब्दन के गढ़ सके। निर्माता के ओटीटी सीरीज प सेंसर बोर्ड अउरी मंत्रालय के शपत पत्र देवे के होई।

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