Pappu Yadav: पप्पू यादव चुनाव से पहिले जइहें जेल? कोर्ट से मिलल एगो आउर झटका, 33 साल पुराना मामला में आइल नया मोड़
Pappu Yadav: पूर्व सांसद पप्पू यादव के मुश्किल चुनाव से पहिले बढ़ गइल बा। पहिले सड़क जाम के मामले में उनकर कोर्ट से अपील खारिज भइल अब 33 साल पुरान केस में नया मोड़ आइल बा। उनका खिलाफ आरोप गठित कर लिहल गइल बा। न्यायालय में न्यायाधीश पूर्व सांसद के उनका विरुद्ध लगावल गइल आरोपन के पढ़के सुनवले आ उनका से ए बारे में पूछताछ कइले।
घर में घुस के लूटपाट आ आगजनी करे के आरोपन के लेके दर्ज 33 बरिस पुराना मामला में मंगर के अपर जिला आ सत्र न्यायाधीश तृतीय सुविर कुमार पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (Pappu Yadav) के विरुद्ध आरोप के गठन कइले।
न्यायालय में न्यायाधीश पूर्व सांसद के उनका विरुद्ध लगावल गइल आरोपन के पढ़के सुनवले आ उनका से ए बारे में पूछताछ कइले। पप्पू यादव अपना विरुद्ध लागल सब आरोपन के सिरे से नकार देले आ विचारण के मांग कइले। ए मामला में न्यायालय गवाहन के समन जारी करे के आदेश देले बा।
पूर्व सांसद के विरुद्ध साल 1991 में दर्ज भइल रहे मामला
पूर्व सांसद के विरुद्ध ई मामला बरिस 1991 में आनंद किशोर सिंह के ओर से सौर बाजार थाना में दर्ज करावल गइल रहें।पुलिस के ओर से मामला में न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कइल गइल। निम्न न्यायालय मुकदमा के सत्र न्यायालय में विचारणीय होखे के कारण 2023 में अभिलेख के जिला आ सत्र न्यायाधीश के भेज देलस।
जिला जज के आदेश पऽ मुकदमा के विचारण खातिर अपर जिला आ सत्र न्यायाधीश तृतीय के न्यायालय में भेजल गइल बा।