छपरा:लापरवाही के आरोप में पुलिस पदाधिकारी आ सिपाही के कइल गइल निलंबित
सारण जिला में दोषी पावल पुलिस पदाधिकारी / कर्मियन पs समुचित कार्रवाई कइल हऽ रहल बा। एही क्रम में :-नगरा थाना में पदस्थापित स०अ०नि० भागीरथ कुमार सिंह द्वारा बालु माफिया, शराब माफिया के मदद करे, थानाध्यक्ष के अनुपस्थिती में थाना आवे वालन व्यक्तियन के संगे अभद्र व्यवहार,निलंबित चौकिदार के साथे मिल के अवैध मानव व्यापार में संलिप्त रहे, केस के नांव पs रूपिया लेवे आ गिरफ्तार कऽ के थाना लिआवे अभियुक्त के पॉकेट से जबरन पइसा निकाल लेवे जइसन अवैध कार्य में संलिप्त होखे के संबंध में स०अ०नि० भागीरथ कुमार के पूर्व में सावधान करे के बावजूदो एह अवैध काम सझादारी पवल गइल बा।। इ काम से घोर अनुशासनहीनता, मनमानेपन, संदिग्ध आचरन आ भ्रष्ट चरित्र के दर्शावता। पुलिस अधीक्षक सारण द्वारा दोषियन के विरूद्ध जीरो टॉलरेन्स नीति के पालन करत घरी स०अ०नि० भागीरथ कुमार सिंह नगरा थाना के तत्काल प्रभाव (दिनांक-31.08.2024) से सामान्य जीवन यापन भत्ता पs निलंबित करत पुलिस केन्द्र सारण क्लोज कइल गइल आ 07 दिनों के भीतर विभागीय कार्यवाही के विरूद्ध स्पष्टीकरण समर्पित करे के आदेश दिहल गइल बा।
दिनांक 25.08.2024 के यातायात प्रबंधन खातिर साधा ओवर ब्रिज के उत्तरी छोर पs प्रतिनियुक्त सिपाही/738 मुकेश कुमार बिना सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित पावल गइले। मोबाइल पs संपर्क कइला पs नंबर बंद पावल गइल। ओह लोग के ई काम कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, कर्तव्य के अभाव आ मनमानी के निशानी बा।
पुलिस अधीक्षक सारण, अपराधी के खिलाफ शून्य सहिष्णुता नीति के पालन करत, सिपाही/738 मुकेश कुमार के तत्काल प्रभाव (दिनांक - 31.08.2024) से सामान्य जीवन भत्ता प निलंबित कऽ देले बा आ पुलिस केन्द्र सारण के बंद कऽ देले बा। साथही 07 दिन के भीतर विभागीय कार्रवाई के खिलाफ सफाई पेश करे खातिर दिहल गइल।
सारण पुलिस