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राम रहीम फेर से आईल रोहतक जेल से बाहर, दु गो साध्वियन के साथे रेप आरोपी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के मिलल 21 दिन के ‘फरलो

10:03 AM Aug 13, 2024 IST | Minee Upadhyay
राम रहीम फेर से आईल रोहतक जेल से बाहर  दु गो साध्वियन के साथे रेप आरोपी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के मिलल 21 दिन के ‘फरलो
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डेरा सच्चा सौदा के मुखिया आ बलात्कार केस के दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह के 21 दिन के फरलो दिहल गइल बा. 'फरलो' मिलला के बाद उs मंगल के सबेरे साढ़े छह बजे जेल से बहरी निकलले। राम रहीम के हरियाणा के रोहतक जिला में स्थित सुनारिया जेल में दर्ज करावल गईल। आजु सबेरे साढ़े छह बजे राम रहीम के पुलिस संरक्षण में जेल से रिहा कs दिहल गइल. राम रहीम के जेल से ले जाए खातिर आश्रम के दु गाड़ी आईल रहे। जानकारी के मुताबिक 'फरलो' के दौरान राम रहीम यूपी के बागपत आश्रम में रहे जईहे। राम रहीम अपना दुनो शिष्य के संगे बलात्कार अवुरी हत्या के मामला में 2017 से जेल में बंद बाड़े। उनुका के 20 साल के कड़ा जेल के सजा सुनावल जाता।

एह मामिला में राम रहीम के कोर्ट से बड़हन राहत मिलल

ई पहिला बेर नइखे कि राम रहीम के जेल से फरलो मिलल बा. एकरा से पहिले उs 9 बेर जेल से बाहर निकलल रहले। दसवाँ बेर उनुका जेल से फरलो मिलल बा. बता दीं कि एह साल 19 जनवरी के जब राम रहीम जेल से बाहर अइले तs शिरोमणि गुरद्वारा प्रबंधन समिति पंजाब आ हरियाणा हाईकोर्ट में राम रहीम के पैरोल देबे के विरोध करत याचिका दायर कइले रहुवे. एह याचिका के सुनवाई करत हाईकोर्ट हरियाणा के भाजपा सरकार से कहले बा कि राम रहीम के पैरोल देबे से पहिले हाईकोर्ट से अनुमति लेबे. एकरा बाद गुरमीत राम रहीम के बहुत राहत देत पंजाब आ हरियाणा हाईकोर्ट शिरोमणि गुरद्वारा परबंधक समिति (एसजीपीसी) के ओर से दायर याचिका के निपटारा कs देले बा, जवना में डेरा प्रमुख के पैरोल चाहे फरलो पs ना छोड़े के निर्देश मांगल गईल रहे। हाईकोर्ट साफ कs दिहले बा कि राज्य सरकार एह तरह के मुद्दा पs फैसला लेबे में सक्षम बिया. मजेदार बात इs बा कि हरियाणा सरकार हाईकोर्ट में पहिलही बता देले बिया कि वैधानिक प्रावधान के मुताबिक डेरा मुखिया के पैरोल अवुरी फरलो के हकदार बाड़े।

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