RBI एह बैंक के खिलाफ लेलस एक्शन, रद्द कइलस बैंकिंग लाइसेंस; अब ग्राहकन के का होई ?
RBI Action भारतीय रिजर्व बैंक Banaras Merchantile Co-operative Bank के लाइसेंस के कैंसिल कऽ देलस। एकर माने भइल कि अब एह बैंक में ग्राहक कवनो बैंकिंग सर्विस के लाभ ना उठा पइहें। आरबीआई एकरा से संबंधित एगो सर्कुलर जारी कइले बा। सर्कुलर में आरबीआई बतवलस कि लाइसेंस रद्द हो गइला के बाद अब बैंक के ग्राहकन के उनकर जमा राशि कइसे मिली।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अनुपालन के लेके काफी सख्त रुख अपना रहल बा। आरबीआई वाराणसी के Banaras Merchantile Co-operative Bank के बैंक के लाइसेंस के कैंसिल कऽ देले बा। आरबीआई ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार बैंक के लाइसेंस 4 जुलाई 2024 के कैंसिल हो गइल बा।
आरबीआई काहे लेलस एक्शन
आरबीआई बतवलस कि Merchantile Co-op Bank के फाइनेंशियल पॉजिशन नीमन नइखे। जवना के वजह से ओकर लाइसेंसे कैंसिल कइल गइल बा।
आरबीआई विवरण देत घरी कहलस कि सहकारी बैंक के लगे पर्याप्त पूंजी आ कमाई के संभावना नइखे आ एकर बनल रहल एकरा जमाकर्ता के हित खातिर हानिकारक बा। एकरा अलावा बैंक आपन वर्तमान वित्तीय इस्थिति के साथे अपना वर्तमान जमाकर्ता के पूरा भुगतान करे में असमर्थ बा।
अब ग्राहकन के का होई ?
आरबीआई के ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 99.98 फीसदी जमाकर्ता जमा बीमा आ क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से आपन जमा राशि के पूरा राशि प्राप्त करे के हकदार बाड़न।
उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त आ सहकारी समितियन के रजिस्ट्रारो से बैंक के बंद करे आ एगो परिसमापक नियुक्त करे के आदेश जारी करे के अनुरोध कइले बा।
बैंक के ग्राहक अपना डिपॉजिट राशि खातिर क्लेम कर सकत बाड़े। ग्राहक DICGC से आपन जमा राशि के 5 लाख रूपिया तक के जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करे के हकदार बाड़न।
एह साल 30 अप्रैल 2024 तक DICGC बैंक के संबंधित जमाकर्ता से प्राप्त इच्छा के आधार पs DICGC अधिनियम के प्रावधान के तहत कुल बीमाकृत जमा के 4.25 करोड़ रूपिया के भुगतान पहिलहीं कऽ देले बा।