3 घंटा के अंदर हटाव लो डीपफेक आ AI निर्मित सूचना, ऐक्शन में काहें EC
चुनाव आयोग सोमार के दिने कड़ा रुख अपनावलस आ सगरी राजनीतिक दलन से कहलस कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तइयार कवनो तरह के गलत जानकारी, गहिर नकली भा कवनो तरह के आपत्तिजनक जानकारी के सगरी सोशल मीडिया प्लेटफार्मन से तीन घंटा के भीतर हटा दिहल जाव।
आयोग के ओर से जारी विज्ञप्ति में कहल गईल कि चुनाव आयोग के मौजूदा कानून अवुरी निर्देश के मुताबिक चुनाव के अखंडता के कायम राखे खातीर सभ दल के 3 घंटा के भीतर अशोभनीय सामग्री के हटावे के होई। आयोग कहलस कि सगरी पक्षन के बारे में गलत जानकारी अवुरी अपमानजनक सामग्री के प्रसार से बचे के चाही। आयोग मॉडल आचार संहिता आ मौजूदा कानूनी प्रावधानन के कुछ उल्लंघन के ध्यान में राखत ई नया आदेश जारी कइले बा.
चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करे के जरूरत पs जोर देत आयोग कहलस कि एआई आधारित उपकरण के दुरुपयोग से गलत सूचना के प्रचार ना भईला पs भी सूचना के विकृत होखे से रोकल जा सकता। आयोग के एs मामिला में सभ पक्ष के चेतावे के चाही। संगही आयोग सब दल के सोशल मीडिया ऑपरेटर निहोरा कइले बा चुनाव प्रचारकन से नैतिक मानदंड बनवले राखे में लागल बा.
आयोग कहले बा कि मौजूदा कानूनी प्रावधान के देखत सभ पक्ष के फर्जी ऑडियो/वीडियो बनावे अवुरी प्रकाशित करे चाहे प्रसारण करे पs विशेष रूप से रोक बा। आगे ओह लोग के निर्देश दिहल गइल बा कि गलत भा भ्रामक प्रकृति के कवनो गलत जानकारी भा जानकारी देबे से परहेज करे के चाहीं. आयोग अपना दिशानिर्देश में महिला के प्रति अपमानजनक सामग्री ना प्रसारित करे, चुनाव प्रचार में बच्चा के इस्तेमाल से बचे, हिंसा चाहे जानवर के नुकसान पहुंचावे वाला सामग्री से बचे के भी कहले बा।
विज्ञप्ति में कहल गइल बा कि एह तरह के कवनो सामग्री के अपना संज्ञान में ले अइला के तीन घंटा के भीतर पक्षकारन के तुरते हटावे के पड़ी आ पार्टी में जिम्मेदार आदमी के चेतावे के पड़ी. संगही, संबंधित प्लेटफॉर्म पs गैरकानूनी जानकारी अवुरी फर्जी यूजर खाता के रिपोर्ट करे अवुरी सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश अवुरी डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता) नियम, 2021 के नियम 3 एs के तहत शिकायत अपीलीय समिति के सोझा मुद्दा उठावे के निर्देश दिहल गईल बा।