2019 से 2024 तक 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड किनल गइल : SBI के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा- पार्टी 22,030 बॉन्ड के पैसा कैश करवली सs
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के चेयरमैन दिनेश कुमार बुध के सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल कइलें। एमे बतावल गइल कि सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च के निरदेस के मोताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ल उपलब्ध जानकारी चुनाव आयोग के दे दिहल गइल बा।
SBI चेयरमैन कहलें- हमनी के ECI के पेन ड्राइव में दुगो फाइल देले बानी सs। एगो फाइल में बॉन्ड किने वालन के डिटेल्स बा। एमे बॉन्ड किने के तारीख आ रकम के जिकिर बा। दूसरका फाइल में बॉन्ड इनकैश करे वाला राजनीतिक दलन के जानकारी बा। लिफाफा में दुगो PDF फाइलो बा। ई PDF फाइल पेन ड्राइवो में रखल गइल बा। एकरा खातिर जवन पासवर्ड बा, उहो लिफाफा में दिहल गइल बा।
SBI के हलफनामा के मोताबिक, एक अप्रिल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 तक 22 हजार 217 इलेक्टोरल बॉन्ड किनल गइल। एमे से 22,030 बॉन्ड के पैसा राजनीतिक पार्टी कैश करा लिहल गइल बा। पार्टी 15 दिन के वैलिडिटी के भीतर 187 बॉन्ड के कैश नइखे कइल गइल। ओकर रकम प्रधानमंत्री राहत कोष में ट्रांसफर कs दिहल गइल।
11 मार्च के सुप्रीम कोर्ट बॉन्ड के जानकारी देवे के कहले रहे
इलेक्टोरल बॉन्ड के जानकारी देला से जुड़ल केस में SBI के याचिका पs 11 मार्च के सुप्रीम कोर्ट करीब 40 मिनट सुनवाई कइले रहे। SBI कोर्ट से कहले रहे- बॉन्ड से जुड़ल जानकारी देला में हमरा कवनो दिक्कत नइखे, बाकिर एकरा खातिर कुछ समय चाहीं। एह पs CJI डीवाई चंद्रचूड़ पूछलें- पिछलका सुनवाई (15 फरवरी) से अब तक 26 दिनन में रउआ का कइनी?
सुप्रीम कोर्ट के पांच जजन के संविधान पीठ फैसला सुनावत कहलस- SBI 12 मार्च तक सारा जानकारी के खुलासा करे। इलेक्शन कमीशन सारा जानकारी के इकट्ठा कs के 15 मार्च सांझ 5 बजे तक एकरा के वेबसाइट पs पब्लिश करे।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के पांच जजन के संविधान पीठ 15 फरवरी के इलेक्टोरल बॉन्ड के बिक्री पs रोक लगा देले रहे। संगही SBI के 12 अप्रिल, 2019 से अब तक किनल गइल। इलेक्टोरल बॉन्ड के जानकारी छव मार्च तक इलेक्शन कमीशन के देवे के निरदेस दिहल गइल रहे।
चार मार्च के SBI सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाके एकर जानकारी देवे खातिर 30 जून तक के वक्त मंंगले रहे। एकरा अलावे कोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के ओहू याचिका पs सुनवाई कइलस, जेमे छव मार्च तक जानकारी ना देला पs SBI के खिलाफ अवमानना के केस चलावे के मांग कइल गइल रहे।
साभार : दैनिक भास्कर