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वोट के बदले नोट' मामिला में SC पिछला फैसला के खारिज कइलस, 'अब रिश्वतखोरी मामिला में गिरफ्तारी से छूट नाहीं

12:06 PM Mar 04, 2024 IST | Minee Upadhyay
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वोट के बदले नोट मामिला में सुप्रीम कोर्ट एगो बड़ फैसला कईले बिया। सुप्रीम कोर्ट पहिले के फैसला के खारिज कs दिहले बा। कोर्ट कहले बिया कि हमनी के पछिला फैसला से सहमत नईखी। अब घूस के मामिला में गिरफ्तारी से कवनो छूट नईखे। सुप्रीम कोर्ट कहलस कि घूस लेबे पs संसदीय विशेषाधिकार लागू नइखे।

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पूरा बात का बा?

बात ई बा कि अगर सांसद लोग वोट देबे भा सदन में भाषण देबे खातिर पइसा लेबे तs ओह लोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करावल जाई। एह मामिला में ओह लोग के कवनो छूट ना मिल पाई। दरअसल 1998 में 5 जज के संविधान पीठ 3:2 के बहुमत से फैसला कईले रहे कि अयीसन मामिला में जनप्रतिनिधि पs मुकदमा ना चलावल जा सकता। सुप्रीम कोर्ट एह फैसला के पलट दिहले बा।

एकर मतलब साफ बा कि अगर कवनो सांसद भा विधायक सदन में वोट देबे खातिर घूस लेस तs ओकरा पs मुकदमा चलावल जाई। उs एक्शन से बाच ना पईहे।

 

 

Tags :
bribery caseCourtNationalnote for voteSupreme Court
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