SC इलेक्टोरल बॉन्ड ममिला में SBI से जवाब मंगलस : पूछलस- चुनाव आयोग के दिहल डेटा में बॉन्ड नंबर काहे नइखे
इलेक्टोरल बॉन्ड के जानकारी दवे के ममिला में सुप्रीम कोर्ट सुक के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के नोटिस जारी कइले बा। कोर्ट कहलस कि 11 मार्च के फैसला में स्पष्ट कहल गइल रहे कि बॉन्ड के पूरा डिटेल किने के तारीख, किननिहार के नाम, कैटेगरी समेत दिहल जाएव, बाकिर SBI यूनीक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स के खुलासा नइखे कइले।
CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला आ जस्टिस मनोज मिश्रा चुनाव आयोग (ECI) के याचिका पs सुनवाई करत रहे लो। बेंच कहलस कि SBI 18 मार्च तक नंबर के जानकारी ना देला के जवाबवे दे।
कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के निरदेस देलस कि EC से मिलल डेटा के 16 मार्च के सांझ पांच बजे तक स्कैन या डिजिटलाइज कइल जाई। ई प्रक्रिया पूरी होखला के बाद ओरिजनल कॉपी आयोग के लौटा दिहल जाव। स्कैन आ डिजीटल फाइलन के एगो कॉपी कोर्ट में रखल जाव आ फेर एह डेटा के चुनाव आयोग के वेबसाइट पs 17 मार्च तक अपलोड कइल जाई।
इलेक्टोरल बॉन्ड के जानकारी देला से जुड़ल केस में SBI के याचिका पs 11 मार्च के सुनवाई भइल रहे। कोर्ट SBI से 12 मार्च तक डीटेल देवे आ ECI के 15 मार्च तक वेबसाइट पs पब्लिश करे के कहले रहे। एकरा अलावे 30 जून तक के समय देवे के SBI के याचिका कोर्ट खारिज कs देले रहे।
साभार : दैनिक भास्कर