SC: बिहार सरकार के आरक्षण बढ़ावे के फैसला पर झटका! सुप्रीम कोर्ट पटना हाईकोर्ट के फैसला पर रोक लगावे से मना कर दिहलस
20 जून के पटना हाईकोर्ट बिहार सरकार के कानून के रद्द कs देले रहे, जवना में अनुसूचित जाति, जनजाति, बेहद पिछड़ा आ बाकी पिछड़ा वर्ग के आरक्षण बढ़ा के 65 प्रतिशत कs दिहल गइल रहे। पटना हाईकोर्ट एकरा के असंवैधानिक घोषित कa देले रहे।
सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार के बड़ झटका लागल बा। दरअसल, पटना हाईकोर्ट कुछ समय पहिले बिहार सरकार के नौकरी आ शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण बढ़ावे के फैसला पs रोक लगा देले रहे। अब सुप्रीम कोर्ट तक ए फैसला पs रोक लगावे से इनकार कs देले बा। अब सुप्रीम कोर्ट एह मामिला के सुनवाई सितंबर में करी ।
बिहार सरकार 21 नवंबर 2023 के राजपत्र प्रकाशित कइले रहे
बिहार सरकार आरक्षण संशोधन विधेयक के माध्यम से आरक्षण के दायरा बढ़ा के 65 प्रतिशत कs देले रहे। आर्थिक रूप से कमजोर तबका खातिर दस फीसदी आरक्षण जोड़ दीं तs आरक्षण के कुल फायदा 75 फीसदी होखी । 21 नवंबर 2023 के बिहार सरकार एकरा बारे में एगो राजपत्र छपवले रहे। एकरा बाद अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग आ बेहद पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक संस्थान आ नौकरी में 65 प्रतिशत आरक्षण के लाभ मिलत रहे।