सख्ती: जुलूस में 'डीजे'- 'ऑटो-ई रिक्शा' में बजल 'लाल घाघरा; तs जुर्माना तय- आ बदलल नियम
अगर आटो आ ई रिक्शा में लाल घागरा जइसन फूहड़ गीत जोर से बजावल जाव आ डीजे जुलूस में बजावे तs कार्रवाई कइल जाई. प्रशासन भारतीय न्यायिक संहिता के नया कानून धारा 163 लागू कs दिहले बा। एकरा तहत अगर नियम के उल्लंघन भईल तs गाड़ी के चालन कs जब्त कs दिहल जाई अवुरी जुर्माना भी चुकावे के होई।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) पुरुषोत्तम दास गुप्ता त्योहार आ विभिन्न प्रकार के परीक्षा के देखत 3 दिसंबर 2024 ले सभ थाना क्षेत्र में इs प्रतिबंध लगा देले बाड़े। पहिले आईपीसी के धारा 144 रहे, अब नया कानून के तहत इs भारतीय न्यायिक संहिता के धारा 163 बन गईल बा।
नयका कानून के तहत ऑटो अवुरी ई-रिक्शा में जोरदार शोर-शराबा चाहे अश्लील संगीत ना बजावे के चाही। एकरा अलावे रात के 10 बजे से सबेरे 6 बजे ले लाउडस्पीकर बजावे पs रोक लगावल गईल बा।
जुलूस में डीजे बजावे पs रोक लगावल जाई. धार्मिक उत्सव के आयोजन परंपरागत रूप से होई, कवनो नाया परंपरा चाहे नाया रास्ता के इस्तेमाल ना होई। नया कानून के तहत कवनो आदमी अपना घर, आँगन, बरामदा चाहे छत के सोझा ईंट, पत्थर, तेजाब चाहे अयीसन कवनो चीज़ ना राखी, जवना के फेंकला पs चोट पहुंच सकता।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) 33 बिन्दु के संकेत देत आदेश जारी कईले बा । संगही चेतावल गईल कि जदी एकर उल्लंघन करत पावल जाई तs कार्रवाई कईल जाई।