For the best experience, open
https://m.khabarbhojpuri.com
on your mobile browser.
Advertisement

बुलडोजर एक्शन पs सुप्रीम कोर्ट के फैसला आइल सुरू

11:46 AM Nov 13, 2024 IST | Minee Upadhyay
बुलडोजर एक्शन पs सुप्रीम कोर्ट के फैसला आइल सुरू
supreme court
Advertisement

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर के फैसला आवे लागल बा। 2 जज के पीठ फैसला दे रहल बा।  सुप्रीम कोर्ट कहलस कि राज्यन में कानून के राज होखे के चाहीं. केहू के संपत्ति मनमाना तरीका से ना ले सकेला। भले केहू दोषी होखे, बाकिर कानूनी तौर पs घर के तोड़ल जा सकता। आरोपी अवुरी दोषी होखल घर तूड़े के आधार नईखे।

अफसरन के मनमानी कार्रवाई करे पs सजा दिहल जाई

सुप्रीम कोर्ट कहलस कि संपत्ति पs बुलडोजर के मनमाना तरीका से इस्तेमाल करे खातीर अधिकारी के जवाबदेही होई। अगर कवनो अधिकारी मनमानी आ गैरकानूनी कार्रवाई करी तs ओकरा के सजा दिहल जाई. अपराध के सजा दिहल कोर्ट के काम हs। आरोपी अवुरी अभियुक्तन के भी कुछ खास अधिकार बा। खाली आरोपी होखला के चलते घर गिरावल कानून के उल्लंघन हs

सुप्रीम कोर्ट के कहल बा कि अगर कवनो आदमी के घर मनमाना तरीका से गिरावल जाव तs ओकरा के मुआवजा मिले के चाहीं. बिना कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर चलावल असंवैधानिक बा। एक आदमी के गलती के सजा पूरा परिवार के नईखे दिहल जा सकत। अगर एके गो आरोपी बा तs घर के पूरा परिवार से काहे छीन लिहल जाव?

Tags :
Advertisement