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दिल्ली में घुट रहल बा दम, सुप्रीम कोर्ट ले लिहले हरियाणा आ पंजाब सरकार के क्लास

01:41 PM Oct 16, 2024 IST | Minee Upadhyay
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दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मुद्दा प नाराजगी जतावत सुप्रीम कोर्ट पंजाब अवुरी हरियाणा के डांटले बा। कोर्ट के आदेश के पालन ना भईल।

हरियाणा सरकार से सुप्रीम कोर्ट का कहलस?

हम रउआ के बहुत साफ-साफ बतावत बानी कि हम रउआ के 1 हफ्ता के समय देब।

अगर एकर पालन ना भइल तs हमनी कe मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना ​​केस दायर करब जा.

लोग पs मुकदमा चलावे से काहे परहेज करत बानी?

रउरा तs खाली नाममात्र के जुर्माना लेत बानी.

इसरो बतावत बा कि कहां से शुरू भइल आ रउरा कहत बानी कि कुछ ना मिलल.

191 गो उल्लंघन के मामिला भइल आ रउरा खाली नाममात्र के जुर्माना लेत रहीं.

एनसीटी एरिया एक्ट के तहत आयोग के ओर से दिहल गईल निर्देश के पूरा तरीका से अवहेलना कईल गईल

हरियाणा सरकार के ओर से एs नियम के पूरा तरीका से अवहेलना कईल गईल बा।

हरियाणा के मुख्य सचिव के अगिला सुनवाई में हाजिर होखे के आदेश।

ई कवनो राजनीतिक बात नइखे, काहे ना रउरा CAQM के निर्देश के पालन कइनी.

सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा के वकील - हमनी के एs साल करीब 17 प्राथमिकी दर्ज करवले बानी।

हरियाणा के मुख्य सचिव के हाजिर होखे के निर्देश

पराली जरावे पs रोक ना लगावे के मामला में सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के मुख्य सचिव के अगिला सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होखे के आदेश दिहलस अवुरी हरियाणा के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई ना करे पs कार्रवाई करे के निर्देश भी दिहलस।

 

 

 

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Haryana PunjabParaliPollutionSupreme Court
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