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अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी पs SC के बड़ फैसला, कोर्ट दिहलस अंतरिम जमानत

11:34 AM Jul 12, 2024 IST | Minee Upadhyay
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी के गिरफ्तारी के चुनौती देवे वाला याचिका पs सुप्रीम कोर्ट एगो बड़ फैसला देले बा। अबकारी नीति से जुड़ल मनी लांड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के चुनौती देवे के याचिका पs कोर्ट अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत देत कहलस कि हमनी के मामला के बड़ पीठ में भेज देले बानी। एकरा बारे में दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज कहले कि, जदी पीएमएलए के तहत मुख्यमंत्री के गिरफ्तारी के गैरकानूनी घोषित कईल जाता तs पूरा देश में एs कानून के दुरुपयोग खातीर इs बहुत बड़ मील के पत्थर साबित होई अवुरी बहुत लोग एs फैसला के विरोध करीहे ." हमनी के एकर इंतजार बा। उs कहले कि हमनी के उम्मीद बा कि एs फैसला से हमनी के देश के संविधान मजबूत होई।

सुप्रीम कोर्ट के कहनाम बा

फैसला सुनत घरी कोर्ट कहलस कि अरविंद केजरीवाल 90 दिन जेल में बिता चुकल बाड़े। उs एगो चुनल नेता हवे। उनुका पs निर्भर करता कि उs सीएम के भूमिका में आगे बढ़ल चाहतारे कि ना। बता दीं कि ईडी गिरफ्तारी के मामला में अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत मिलल बा। हालांकि सीबीआई से जुड़ल मामला के सुनवाई अबे नईखे भईल। अरविंद केजरीवाल केस के सुनवाई तीन जज के बेंच से होई।

मनी लांड्रिंग केस पs आज सर्वोच्च फैसला

बता दीं कि दिल्ली में अबकारी नीति के कथित घोटाला से जुड़ल मनी लांड्रिंग के मामला में प्रवर्तन निदेशालय के ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के चुनौती देवे वाला याचिका पs सुप्रीम कोर्ट शुक के फैसला देवे वाला बा। जस्टिस संजीव खन्ना के नेतृत्व वाली पीठ सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पs अपलोड 12 जुलाई के सूची के मुताबिक फैसला सुनाई। केजरीवाल के याचिका पs पीठ 17 मई के आपन फैसला सुरक्षित रखले रहे। एह पीठ में न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता भी शामिल बाड़े। बता दीं कि केजरीवाल के मनी लांड्रिंग केस में 21 मार्च के गिरफ्तार कईल गईल रहे।

 

 

 

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Arvind KejriwalDelhi liquor scamSupreme Court
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