यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती केस में 'सुप्रीम' आदेश
सुप्रीम कोर्ट 69 हजार शिक्षक के बहाली के मामला में दायर याचिका के सुनवाई करत हाईकोर्ट के दिहल आदेश पs रोक लगा देले बिया। पिछला महीना हाईकोर्ट से जारी आदेश के निलंबित करत मुख्य न्यायाधीश 23 सितंबर के अगिला सुनवाई के तारीख तय कइले बाड़न।
ध्यान देवे वाला बात बा कि सहायक शिक्षक बहाली के मेरिट लिस्ट रद्द होखला के चलते हजारों शिक्षक के नौकरी खतरा में पड़ गइल।
दरअसल उत्तर प्रदेश के 69 हजार शिक्षक के बहाली के मामला में दायर याचिका के सोमवार के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइ भइल। सुप्रीम कोर्ट सोमार का दिने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिहले बा। मुख्य न्यायाधीश कहले बाड़न कि हाईकोर्ट के आदेश फिलहाल निलंबित रही। अब एह मामला के अगिला सुनवाई 23 सितंबर के होई। सीजेआई सभे पक्ष से लिखित नोट दाखिल करे के कहले बा। एकरा बाद एकरा पs अंतिम सुनवाई होई।
पिछला महीना के शुरुआत में यूपी में 69 हजार शिक्षक के बहाली के मामला में इलाहाबाद हाईकोर्ट एगो बड़ फैसला देके सहायक शिक्षक बहाली के मेरिट लिस्ट रद्द कऽ देले रहे। एकरा संगे-संगे सरकार के आरक्षण नियम 1994 अवुरी बेसिक एजुकेशन नियम 1981 के धारा 3(6) के पालन करे के आदेश भी दिहल गइल। सहायक शिक्षक बहाली परीक्षा के रिजल्ट नया सिरा से जारी करे के आदेश दिहल गइल।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगस्त के अपना फैसले में जून 2020 आ जनवरी 2022 के सिलेक्शन लिस्ट के रद्द करत घरी यूपी सरकार के आदेश देले रहे कि उऽ 2019 में भइल सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पs 69 हजार शिक्षकन खातिर नया सिलेक्शन लिस्ट तीन महीना में जारी करे। हाई कोर्ट इहो कहले रहे कि जदि कोई आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के बराबर मेरिट हासिल कर लेता तऽ ओकर सिलेक्शन जनरल कैटगरी में मानल जाए के चाहीं। एह आदेश के चलते यूपी में बड़ संख्या में नौकरी कर रहल शिक्षकन पs नौकरी गवांए के खतरा मंडराए लागल।