कृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामिला में SC के बड़ दखल, फिलहाल मस्जिद में सर्वे नाहीं होई
मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही इदगाह मस्जिद विवाद के मामिला में सुप्रीम कोर्ट बड़ हस्तक्षेप कईले बिया। फिलहाल शाही इदगाह मस्जिद में कवनो सर्वेक्षण ना होई। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट आयुक्त के नियुक्ति के लेके इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसला पs रोक लगा देलस। सुप्रीम कोर्ट कहलस कि, "निचला अदालत में सुनवाई जारी रही, लेकिन कोर्ट आयुक्त के नियुक्ति पs अंतरिम रोक होई। सुप्रीम कोर्ट 23 जनवरी के मामिला के सुनवाई करी, आयोग के आदेश के लागू ना होई।" अगिला सुनवाई तक होखेला।
सुप्रीम कोर्ट हिन्दू पक्ष पs सवाल उठावत कहलस कि, "रउआ आवेदन बहुत अस्पष्ट बा। आपके साफ-साफ बतावे के होई कि आप का चाहतानी। एकरा अलावे तबादला के मामिला भी ए कोर्ट में लंबित बा। हमनी के ओ पs फैसला लेवे के होई।"
मथुरा कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ल 18 याचिका के मथुरा जिला न्यायालय से हाईकोर्ट में स्थानांतरण पs रोक लगावे के मांग करत मुस्लिम पक्ष के याचिका पs सुनवाई भईल। एकरा संगे मुस्लिम पक्ष के ओर से ईदगाह समिति भी कोर्ट आयुक्त के नियुक्ति के मामिला में हाईकोर्ट के आदेश पs रोक लगावे के मांग कईले बिया।
पिछला सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट कहले रहे कि उ अबे ए मामिला में कवनो आदेश जारी ना करी। 14 दिसंबर के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामिला में सर्वेक्षण खातीर इलाहाबाद हाईकोर्ट के ओर से कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करे के फैसला के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिहल गईल बा। मस्जिद व्यवस्था समिति ए मामिला पs जल्दी सुनवाई खातीर सुप्रीम कोर्ट में अपील कईले रहे।