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Telecom Act: दूरसंचार विधेयक आज से लागू हो रहल बा, तीन साल के जेल के प्रावधान बा, जानीं का बदल रहल बा?

11:42 AM Jun 26, 2024 IST | Raj Nandani
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आज से एह कानून के धारा 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 आ 62 के प्रावधान भी लागू हो जाई। सरकार के ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सुरक्षा, जनव्यवस्था चाहे अपराध के रोकथाम के आधार पs सरकार दूरसंचार सेवा पs नियंत्रण कs सकता। एकरा अलावे ए कानून में सिम कार्ड के संबंध में भी कड़ा प्रावधान कइल गइल बा।

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आज माने 26 जून से दूरसंचार अधिनियम 2023 के आंशिक रूप से लागू होखे वाला बा। आंशिक रूप से एकर मतलब ई बा कि एह कानून के कुछ धारा के नियम लागू हो जाई । दूरसंचार अधिनियम 2023 मौजूदा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (1885), वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम (1993) आ टेलीग्राफ तार (अवैध कब्जा) अधिनियम (1950) के पुरान नियामक ढाँचा के जगह ले ली। आज से एह कानून के धारा 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 आ 62 के प्रावधान भी लागू हो जाई। सरकार के ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सुरक्षा, जनव्यवस्था चाहे अपराध के रोकथाम के आधार प सरकार दूरसंचार सेवा पs नियंत्रण कs सकता। एकरा अलावे ए कानून में सिम कार्ड के संबंध में भी कड़ा प्रावधान कइल गइल बा।

दूरसंचार विधेयक 2023 के खास बात

एह विधेयक में फर्जी सिम कार्ड जारी करे के रोके के कड़ा प्रावधान बा। कवनो तरह के सिम कार्ड धोखाधड़ी में तीन साल के जेल आ जुर्माना के सजा हो जाई । ए विधेयक के तहत फर्जी सिम कार्ड बेचे, खरीदे आ इस्तेमाल करे पs तीन साल तक के जेल चाहे 50 लाख तक के जुर्माना के प्रावधान बा। सिम बेचे खातिर बायोमेट्रिक डाटा लिहल जाई ओकरा बाद ही सिम जारी हो जाई। एक पहचान पत्र पs 9 से जादा सिम कार्ड होखला पs 50 हजार रुपया के जुर्माना लगावल जाता। दूसरा बेर इहे काम कइला पs दु लाख तक के जुर्माना बा।

सिम के नकल कइल एगो अपराध हs

सिम कार्ड के क्लोनिंग भा केहू दोसरा के सिम कार्ड के गलत इस्तेमाल अब दंडनीय अपराध के श्रेणी में आ जाई । बता दीं कि देश में सिम कार्ड क्लोनिंग के लेके बहुत मामला सामने आ रहल बा। रोज लोग के सिम कार्ड के क्लोनिंग कs के लोग के खाता से पइसा निकालल जाता।

परेशान मत करीं

दूरसंचार कंपनी के उपयोगकर्ता के डीएनडी (डू-नॉट-डस्टर्ब) सेवा रजिस्टर करे के विकल्प देवे के होई। एकरा अलावे यूजर के अइसन मैसेज के शिकायत करे के विकल्प भी मिली।

आपातकाल के स्थिति में सरकार सभ नेटवर्क के अपना कब्जा में ले ली

सरकार के ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सुरक्षा, जनव्यवस्था चाहे अपराध के रोकथाम के आधार पs सरकार दूरसंचार सेवा पs नियंत्रण कs सकता। ए कानून के मुताबिक आपातकाल में कवनो दूरसंचार कंपनी जवन दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करे चाहे संचालन करे, सेवा देवे चाहे आनुपातिक उपकरण राखे के चाहत बिया ओकरा के सरकार से अधिकृत होखे के चाही।

उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा खातिर स्पेक्ट्रम के आवंटन एगो नया तरीका से

उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा खातिर स्पेक्ट्रम के आवंटन अब प्रशासनिक रूप से कइल जाई यानी एकर नीलामी ना कइल जाई। एकरा अलावे अब देश से बाहर के कंपनी के भी स्पेक्ट्रम दिहल जाई, हालांकि देश के दूरसंचार कंपनी ई नइखे चाहत। एह नया विधेयक से एलान मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट के भारत में प्रवेश के राह खुल गइल बा । एकरा तहत आवंटित होखे वाला स्पेक्ट्रम के पहिला सूची में वैश्विक निजी उपग्रह संचार, राष्ट्रीय लंबी दूरी आ अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के सेवा, मोबाइल उपग्रह सेवा, वीएसएटी, उड़ान में अवुरी समुद्री कनेक्टिविटी समेत 19 सेवा शामिल बा।

टैपिंग अपराध के कहल जाला

दूरसंचार नेटवर्क के डाटा तक पहुंचल, बिना अनुमति के कॉल टैप कईल चाहे रिकॉर्ड कइल अपराध मानल जाई। एकरा खातीर तीन साल के सजा भी हो सकता।

प्रचार संदेश भेजे के अनुमति दिहल गइल बा

प्रचार संदेश के लेके नया विधेयक में भी बदलाव कइल गइल बा। दूरसंचार कंपनी के प्रचार संदेश भेजे से पहिले सरकार से अनुमति लेवे के होई।

पार्ट सिर्फ सरकारी लाइसेंसधारी कंपनी से खरीदे के होई।

राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दा के देखत दूरसंचार कंपनी के आपन उपकरण सिर्फ सरकार के ओर से चिन्हित भरोसेमंद स्रोत से खरीदे के होई।

डीएनडी के लेके सख्त कानून बनावल गइल

जदी कवनो यूजर डीएनडी सेवा चालू राखे तs ओकरा अइसन संदेश भा कॉल ना मिले के चाहीं आ जदी नियम के उल्लंघन होखे तs कार्रवाई कइल जाई । एह प्रस्ताव में ग्राहकन के पसंद के आधार पर व्यावसायिक संदेशन पर दूरसंचार नियामक टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) के नियम के उल्लंघन करे वाला संचार पर भी रोक लगावल गइल बा ।

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